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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

Verified · Updated 29 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
प्रति माह ₹1,450 (75 वर्ष या अधिक आयु पर ₹1,500); कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति को ₹2,500; सिलिकोसिस रोगी को ₹1,500 — DBT द्वारा
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2013

Overview

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। इसमें 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों, बौने व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर, कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों तथा सिलिकोसिस रोग से पीड़ित पात्र नागरिकों को प्रति माह पेंशन सीधे उनके आधार/जन आधार से जुड़े बैंक खाते में दी जाती है।

Who it's for

40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तिबौनेपन (बौने) से ग्रस्त व्यक्तिट्रांसजेंडर व्यक्तिकुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तिसिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • दिव्यांग व्यक्ति के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता आवश्यक है।
  • बौनेपन की स्थिति में व्यक्ति की ऊँचाई लगभग 3 फुट 6 इंच (106 सेमी) से कम होनी चाहिए।
  • ट्रांसजेंडर, कुष्ठ रोग से मुक्त तथा सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति भी पात्र हैं।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पेंशन हेतु जन आधार तथा आधार से जुड़ा बैंक खाता आवश्यक है।

Who is not eligible

  • राजस्थान के बाहर के निवासी या ₹60,000 वार्षिक आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार।
  • जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं।

Documents required

आधार कार्ड
जन आधार कार्ड (या भामाशाह कार्ड)
राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (कुष्ठ रोग/सिलिकोसिस हेतु संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र)
आयु/जन्म प्रमाण पत्र
आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण

How to apply

  1. 1नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जन आधार कार्ड के साथ जाकर आवेदन करें (निर्धारित शुल्क लगभग ₹33)।
  2. 2अथवा राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन कर RajSSP में ऑनलाइन आवेदन भरें।
  3. 3व्यक्तिगत, निवास, आय, दिव्यांगता एवं बैंक विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  4. 4सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद पेंशन प्रतिमाह बैंक खाते में जमा होती है; स्थिति ssp.rajasthan.gov.in पर देखें।

Frequently asked questions

इस योजना में प्रति माह कितनी पेंशन मिलती है?

75 वर्ष से कम आयु पर ₹1,450 तथा 75 वर्ष या अधिक आयु पर ₹1,500 प्रति माह मिलते हैं; कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति को ₹2,500 तथा सिलिकोसिस रोगी को ₹1,500 प्रति माह दिए जाते हैं।

पात्रता के लिए आय सीमा एवं दिव्यांगता की शर्त क्या है?

परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा दिव्यांग व्यक्ति के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता आवश्यक है।

आवेदन कैसे करें?

ई-मित्र केंद्र पर जन आधार के साथ या राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से RajSSP में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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