Overview
महाराष्ट्र के दिव्यांग कल्याण विभाग की इस योजना के अंतर्गत व्यावसायिक (वोकेशनल) प्रशिक्षण पूरा कर चुके दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार/व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक औजार, किट या उपकरण खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। 13 सितंबर 2022 के शासन निर्णय द्वारा यह सहायता पूर्व के ₹1,000 से बढ़ाकर एकमुश्त ₹15,000 कर दी गई है। राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक को 40% या अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए
- आयु 18 वर्ष या अधिक
- सरकारी/शासन-मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी हो
- वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र / UDID कार्ड आवश्यक
Documents required
How to apply
- 1दिव्यांग सहायक पोर्टल (divyangsahayak.maharashtra.gov.in) पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करें
- 2आवश्यक दस्तावेज एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड करें
- 3वैकल्पिक रूप से जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करें
- 4स्वीकृति के बाद ₹15,000 अनुदान DBT से बैंक खाते में जमा होता है
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी राशि मिलती है?
13 सितंबर 2022 के शासन निर्णय के बाद प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों को औजार/किट खरीदने हेतु एकमुश्त ₹15,000 का अनुदान दिया जाता है (पूर्व में ₹1,000 था)।
क्या प्रशिक्षण अनिवार्य है?
हाँ, आवेदक को सरकारी या शासन-मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित व्यवसाय का व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.