Overview
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा निराधार पुरुष-महिलाओं, अनाथ बच्चों, सभी श्रेणियों के दिव्यांगों, गंभीर बीमारी (टीबी, कैंसर, एड्स, कुष्ठ) से ग्रस्त व्यक्तियों, निराधार विधवाओं और तृतीयपंथियों जैसे असहाय वर्गों को मासिक आर्थिक सहायता देती है। सामान्य लाभार्थियों को ₹1,500 प्रति माह मिलते हैं, जबकि राज्य मंत्रिमंडल के 3 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुसार दिव्यांग (विशेषतः गंभीर/80% से अधिक) लाभार्थियों के लिए यह राशि अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दी गई है। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा होती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए
- आयु 18 से 65 वर्ष के बीच (निराधार वर्ग हेतु)
- परिवार का नाम बीपीएल सूची में हो अथवा वार्षिक आय ₹21,000 तक हो
- दिव्यांग लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा ₹50,000 तक
- दिव्यांग होने पर 40% या अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र आवश्यक
Documents required
How to apply
- 1तहसील कार्यालय की संजय गांधी निराधार योजना शाखा/तलाठी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र भरें
- 3जिलाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय में आवेदन जमा करें अथवा sas.mahait.org पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
- 4संजय गांधी समिति द्वारा सत्यापन के बाद मानधन DBT से बैंक खाते में जमा होता है
Frequently asked questions
दिव्यांग लाभार्थियों को कितना मासिक मानधन मिलता है?
राज्य मंत्रिमंडल के 3 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुसार दिव्यांग लाभार्थियों का मानधन अक्टूबर 2025 से ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दिया गया है।
आय सीमा क्या है?
सामान्य लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹21,000 तक तथा दिव्यांग लाभार्थियों के लिए ₹50,000 तक होनी चाहिए; बीपीएल परिवार भी पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.