Overview
महाराष्ट्र के दिव्यांग कल्याण विभाग की इस योजना के अंतर्गत 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सहायक साधन एवं उपकरण — जैसे अस्थि-दिव्यांगों हेतु व्हीलचेयर, ट्राइसिकल, कैलिपर एवं बैसाखी, श्रवणबाधितों हेतु श्रवण यंत्र तथा दृष्टिबाधितों हेतु शैक्षणिक उपकरण — खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मासिक आय ₹1,500 तक होने पर उपकरण की पूरी (100%) लागत तथा ₹1,501 से ₹2,000 आय होने पर 50% लागत का अनुदान मिलता है। दृष्टिबाधितों के शैक्षणिक उपकरण हेतु अधिकतम ₹3,000 तक सहायता दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक को 40% या अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी हो
- मासिक आय ₹2,000 से अधिक न हो (₹1,500 तक 100%, ₹1,501–₹2,000 पर 50% अनुदान)
- वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र / UDID कार्ड आवश्यक
Documents required
How to apply
- 1निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरें
- 2आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3जिला समाज कल्याण कार्यालय (जिला परिषद) अथवा सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय (मुंबई शहर/उपनगर) में जमा करें
Frequently asked questions
कौन-कौन से उपकरण इस योजना में मिलते हैं?
व्हीलचेयर, ट्राइसिकल, कैलिपर, बैसाखी, श्रवण यंत्र तथा दृष्टिबाधितों हेतु शैक्षणिक उपकरण इस योजना में आय के अनुसार अनुदान पर उपलब्ध हैं।
अनुदान आय पर कैसे निर्भर है?
मासिक आय ₹1,500 तक होने पर उपकरण की पूरी (100%) लागत और ₹1,501 से ₹2,000 होने पर 50% लागत का अनुदान मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.