Overview
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निराश्रित व्यक्तियों को प्रति माह ₹1,000 की पेंशन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाती है। कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजनों हेतु अलग से बढ़ी हुई पेंशन का प्रावधान है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% या अधिक दिव्यांगता हो।
- समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक न हो।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
Who is not eligible
- 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति।
- अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर 'दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन' विकल्प चुनें।
- 2ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज अपलोड करें।
- 3जनपद स्तर पर सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होती है।
- 4स्वीकृति पर पेंशन तिमाही आधार पर बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
दिव्यांग पेंशन हेतु कितनी दिव्यांगता आवश्यक है?
सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% या उससे अधिक दिव्यांगता आवश्यक है।
कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र दिव्यांगजनों को प्रति माह ₹1,000 की पेंशन दी जाती है; कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजनों हेतु बढ़ी हुई दर का प्रावधान है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.