Overview
यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन को शारीरिक दिव्यांगता पर विजय पाने और स्वरोजगार में सहायता देने हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण क्रय करने के लिए ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस सहायता से ट्राइसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र (हियरिंग एड), सफेद छड़ी (ब्लाइंड स्टिक), स्मार्टफोन तथा जयपुर फुट/जूते/पाम पैड जैसे उपकरण प्राप्त किए जा सकते हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक दिव्यांगजन होना चाहिए।
- आवेदक कम से कम 40% दिव्यांगता से ग्रस्त होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
Who is not eligible
- आयकरदाता परिवार के आवेदक पात्र नहीं हैं।
- 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाकर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- 2आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज (आवश्यकता होने पर स्वप्रमाणित) संलग्न करें।
- 3भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेजों सहित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा करें।
- 4आवेदन जमा करने की पावती (रसीद) प्राप्त करें, जिसमें जमा करने की तिथि, समय एवं पहचान संख्या (यदि लागू हो) अंकित हो।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण क्रय हेतु ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
किन उपकरणों के लिए सहायता मिलती है?
ट्राइसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र, सफेद छड़ी, स्मार्टफोन तथा जयपुर फुट/जूते/पाम पैड जैसे उपकरणों के लिए सहायता दी जाती है।
पात्रता के लिए न्यूनतम दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए?
आवेदक को कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए तथा परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र भरकर किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.