State Scheme🦽 Disability (PwD)

Motorized Tricycle Yojana (Rajasthan)

मोटर चालित ट्राइसाइकिल योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
निःशुल्क मोटर चालित ट्राइसाइकिल (वस्तु रूप में)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

मोटर चालित ट्राइसाइकिल योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजन को स्वरोजगार तथा वरिष्ठ उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकेंडरी) एवं उससे ऊपर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता हेतु निःशुल्क मोटर चालित ट्राइसाइकिल वस्तु रूप में प्रदान की जाती है। पात्रता के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना, 50% या अधिक चलन-दिव्यांगता होना तथा वाहन चलाने का पूर्व अनुभव एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

Who it's for

चलन (लोकोमोटर) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तिस्वरोजगार में लगे दिव्यांगजनवरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग विद्यार्थी

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक 50% या अधिक चलन (लोकोमोटर) दिव्यांगता से ग्रस्त होना चाहिए।
  • आवेदक स्वरोजगार में लगा हो अथवा वरिष्ठ उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकेंडरी) या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर रहा नियमित विद्यार्थी हो।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार (माता-पिता/संरक्षक सहित आवेदक की आय, यदि कोई हो) की वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को वाहन चलाने का पूर्व अनुभव होना चाहिए तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

Who is not eligible

  • जिनके पास पहले से दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन उपलब्ध है, वे पात्र नहीं हैं।
  • जिन्होंने पिछले आठ वर्षों में किसी सरकारी योजना के तहत मोटर चालित ट्राइसाइकिल या स्कूटी प्राप्त की हो।
  • निर्धारित आय सीमा से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार के आवेदक।

Documents required

मूल निवास प्रमाण पत्र
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (50% या अधिक चलन-दिव्यांगता)
आय प्रमाण पत्र
वैध ड्राइविंग लाइसेंस
आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
शैक्षणिक प्रमाण पत्र (विद्यार्थी होने की स्थिति में)

How to apply

  1. 1जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाकर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. 2आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज (आवश्यकता होने पर स्वप्रमाणित) संलग्न करें।
  3. 3भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेजों सहित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा करें।
  4. 4आवेदन जमा करने की पावती (रसीद) प्राप्त करें, जिसमें जमा करने की तिथि, समय एवं पहचान संख्या (यदि लागू हो) अंकित हो।

Frequently asked questions

इस योजना के तहत क्या लाभ मिलता है?

पात्र दिव्यांगजन को स्वरोजगार तथा वरिष्ठ माध्यमिक से ऊपर की उच्च शिक्षा हेतु निःशुल्क मोटर चालित ट्राइसाइकिल वस्तु रूप में प्रदान की जाती है।

कितनी दिव्यांगता पर पात्रता है?

आवेदक को 50% या अधिक चलन (लोकोमोटर) दिव्यांगता होनी चाहिए।

क्या ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है?

हाँ, आवेदक को वाहन चलाने का पूर्व अनुभव तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र भरकर किया जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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