Overview
एंडोसल्फान पीड़ित पेंशन योजना कर्नाटक सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन निदेशालय द्वारा एंडोसल्फान कीटनाशक के दुष्प्रभाव से प्रभावित व्यक्तियों के लिए चलाई जाती है, जो मुख्यतः दक्षिण कन्नड़ और उडुपी क्षेत्र में केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को नियमित मासिक पेंशन देकर उनके उपचार और आजीविका में सहायता करना है। 75% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति को प्रति माह ₹2,000 तथा 75% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को प्रति माह ₹4,000 की पेंशन दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित एंडोसल्फान प्रभावित व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदक मुख्यतः दक्षिण कन्नड़/उडुपी प्रभावित क्षेत्र का हो।
- आवेदक कर्नाटक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- प्रभावित व्यक्ति का नाम सरकारी सर्वेक्षण/पीड़ित सूची में शामिल हो।
Who is not eligible
- सरकारी सर्वेक्षण में एंडोसल्फान प्रभावित के रूप में असूचीबद्ध व्यक्ति।
- पहले से इसी प्रयोजन की किसी अन्य पेंशन का लाभ ले रहे व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1सेवा सिंधु पोर्टल पर अथवा नजदीकी नाडा कचेरी/तालुक कार्यालय में आवेदन करें।
- 2एंडोसल्फान पीड़ित पेंशन का आवेदन पत्र भरें और प्रभावित प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज संलग्न करें।
- 3जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है।
- 4स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
एंडोसल्फान पीड़ित पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
75% से कम दिव्यांगता पर प्रति माह ₹2,000 और 75% या अधिक दिव्यांगता पर प्रति माह ₹4,000 की पेंशन दी जाती है।
यह पेंशन किन्हें मिलती है?
यह पेंशन मुख्यतः दक्षिण कन्नड़ और उडुपी क्षेत्र के उन व्यक्तियों को मिलती है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा एंडोसल्फान प्रभावित के रूप में प्रमाणित हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.