Overview
बिहार दिव्यांग पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली (SSPMIS) के माध्यम से संचालित है, जिसके अंतर्गत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है। हाल ही में पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह की गई है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का निवासी हो।
- सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% या अधिक दिव्यांगता हो।
- आधार-लिंक्ड बैंक खाता हो।
Who is not eligible
- 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति।
- अन्य समान सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल sspmis.bihar.gov.in अथवा RTPS पोर्टल पर आवेदन करें।
- 2दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
- 3प्रखंड स्तर पर सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होती है तथा प्रति माह बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
दिव्यांग पेंशन हेतु कितनी दिव्यांगता आवश्यक है?
सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% या उससे अधिक दिव्यांगता आवश्यक है।
कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र दिव्यांगजनों को प्रति माह ₹1,100 की पेंशन दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.