Overview
दीन दयाल दिव्यांगजन पेंशन योजना असम सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाती है। इसके तहत पात्र दिव्यांगजन को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है ताकि वे अपने स्वास्थ्य व दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रख सकें। हाल ही में यह पेंशन ओरुनोदोई (Orunodoi) योजना के साथ एकीकृत की गई है, जिससे लाभार्थियों को सुचारु रूप से लाभ पहुँचता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक असम का स्थायी निवासी हो
- सक्षम सरकारी स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40% या अधिक दिव्यांगता)
- निर्धारित आय व अन्य शर्तों को पूरा करता हो
Who is not eligible
- असम के गैर-निवासी
- 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति
- समान प्रकार की अन्य दिव्यांगता पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति
Documents required
How to apply
- 1समाज कल्याण विभाग कार्यालय या नज़दीकी सेवा सेतु (Sewa Setu) केंद्र से संपर्क करें
- 2दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज़ों सहित आवेदन जमा करें
- 3विभाग द्वारा सत्यापन के बाद पात्रता निर्धारित होती है
- 4स्वीकृति पर मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र दिव्यांग व्यक्ति को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
पात्रता के लिए कितनी दिव्यांगता आवश्यक है?
सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी 40% या अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, तथा आवेदक असम का निवासी होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
समाज कल्याण विभाग या नज़दीकी सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र सहित आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.