Overview
अरुणाचल प्रदेश सरकार की यह प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को नियमित मासिक पेंशन देती है। अप्रैल 2025 में पेंशन दरें बढ़ाई गईं और विधवा पेंशन की पात्रता आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक संबंधित श्रेणी में आता हो — वृद्ध (60+), विधवा (18+) अथवा दिव्यांग।
- आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करता हो।
- पेंशन प्राप्ति हेतु आधार से जुड़ा सक्रिय बैंक खाता हो।
Who is not eligible
- राज्य के बाहर के गैर-निवासी।
- किसी अन्य समान सरकारी पेंशन के पहले से लाभार्थी।
Documents required
How to apply
- 1समाज न्याय, अधिकारिता व जनजातीय कार्य विभाग के जिला/स्थानीय कार्यालय में आवेदन जमा करें।
- 2आयु, श्रेणी व निवास संबंधी दस्तावेज़ों का सत्यापन कराएँ।
- 3स्वीकृति के पश्चात मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीटी द्वारा प्राप्त करें।
Frequently asked questions
वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है?
60 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को ₹1,600 प्रति माह और 80 वर्ष व उससे अधिक आयु वालों को ₹1,800 प्रति माह पेंशन मिलती है।
विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
अप्रैल 2025 के संशोधन के बाद विधवा पेंशन की पात्रता आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, और राशि ₹2,000 प्रति माह है।
पेंशन राशि कैसे प्राप्त होती है?
स्वीकृत पेंशन सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर माह भेजी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.