Overview
शिल्प साथी पश्चिम बंगाल के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं वस्त्र विभाग की एकल-खिड़की प्रणाली है, जिसके माध्यम से राज्य में स्थापित एवं विस्तारित MSME इकाइयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) प्रतिपूर्ति, स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की वापसी तथा बिजली सब्सिडी शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देना तथा उद्यमियों के लिए व्यापार को सुगम बनाना है।
Who it's for
Eligibility
- इकाई पश्चिम बंगाल में स्थापित नई अथवा विस्तारित MSME इकाई हो
- शिल्प साथी पोर्टल पर WBIS के अंतर्गत पंजीकृत हो
- इकाई सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम की परिभाषा में आती हो
- योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करती हो
Who is not eligible
- पश्चिम बंगाल के बाहर स्थित इकाइयां
- शिल्प साथी/WBIS पर अपंजीकृत इकाइयां
Documents required
How to apply
- 1शिल्प साथी पोर्टल पर इकाई को WBIS के अंतर्गत पंजीकृत करें
- 2निवेश एवं व्यय संबंधी दस्तावेजों के साथ प्रोत्साहन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
- 3विभाग द्वारा सत्यापन के बाद स्वीकृत प्रोत्साहन इकाई के बैंक खाते में जमा किया जाता है
Frequently asked questions
शिल्प साथी के अंतर्गत कौन-कौन से प्रोत्साहन मिलते हैं?
पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति, स्टांप ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क वापसी तथा बिजली सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
प्रोत्साहन के लिए आवेदन कहां करें?
इकाई को शिल्प साथी एकल-खिड़की पोर्टल पर WBIS के अंतर्गत पंजीकृत कर वहीं से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.