Overview
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंकों, NBFC और MFI के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी (collateral-free) ऋण प्रदान करती है। ऋण को शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख), तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख) और तरुण प्लस (पात्र उधारकर्ताओं के लिए ₹10 लाख से ₹20 लाख) श्रेणियों में बांटा गया है।
Who it's for
Eligibility
- गैर-कृषि आय-सृजन गतिविधि चलाने या शुरू करने वाला भारतीय नागरिक।
- विनिर्माण, व्यापार, सेवा या संबद्ध कृषि गतिविधियों में व्यवसाय।
- किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
Documents required
How to apply
- 1मुद्रा ऋण देने वाले किसी भी बैंक, NBFC या MFI से संपर्क करें, या udyamimitra.in पर आवेदन करें।
- 2अपनी जरूरत के अनुसार ऋण श्रेणी चुनें: शिशु, किशोर, तरुण या तरुण प्लस।
- 3KYC दस्तावेजों और व्यवसाय विवरण के साथ आवेदन जमा करें।
- 4मूल्यांकन के बाद ऋण स्वीकृत और वितरित किया जाता है।
Frequently asked questions
क्या मुद्रा ऋण के लिए गारंटी (collateral) चाहिए?
नहीं। पात्र छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए मुद्रा ऋण बिना गारंटी के होते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.