Overview
पिंक ई-रिक्शा योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार एवं स्वयं का व्यवसाय उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत महिला ई-रिक्शा की कुल कीमत का 20% राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में, 70% बैंक ऋण के रूप में तथा शेष 10% लाभार्थी स्वयं वहन करती है। ई-रिक्शा की अधिकतम कीमत ₹4 लाख तय की गई है तथा पहले चरण में 17 शहरों में लगभग 10,000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक महिला महाराष्ट्र की स्थायी निवासी हो।
- आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
- बैंक खाता हो तथा पूर्व में इस तरह का रिक्शा लाभ न लिया हो।
Documents required
How to apply
- 1महिला व बाल विकास विभाग द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया अनुसार आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- 2आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करें।
- 3आवेदनों की संख्या अधिक होने पर लाभार्थियों का चयन लॉटरी (सोडत) पद्धति से होता है।
- 4चयन के बाद 70% बैंक ऋण एवं 20% राज्य सब्सिडी के साथ ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाता है।
Frequently asked questions
ई-रिक्शा खरीदने हेतु महिला को कितना भुगतान करना होता है?
महिला को कुल कीमत का केवल 10% स्वयं देना होता है; 20% राज्य सरकार सब्सिडी देती है और 70% बैंक ऋण के रूप में मिलता है।
इस योजना के लिए आयु एवं आय की शर्त क्या है?
आवेदक महिला की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.