Overview
पश्चिम बंगाल वृद्धावस्था पेंशन (वृद्ध भत्ता) राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के वृद्धजनों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह उन बुजुर्गों के लिए है जो तपशिली बंधु या जय जोहर पेंशन में सम्मिलित नहीं हैं। पेंशन राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
- पश्चिम बंगाल का निवासी हो
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से हो
- तपशिली बंधु या जय जोहर पेंशन में सम्मिलित न हो
- किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो
Who is not eligible
- तपशिली बंधु/जय जोहर या अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति
- BPL श्रेणी से बाहर के आवेदक
Documents required
How to apply
- 1'दुआरे सरकार' शिविर या स्थानीय BDO/नगरपालिका कार्यालय में जय बांग्ला आवेदन पत्र भरें
- 2आयु प्रमाण, BPL प्रमाण, आधार एवं बैंक पासबुक सहित दस्तावेज संलग्न करें
- 3सत्यापन के बाद स्वीकृत होने पर मासिक पेंशन बैंक खाते में जमा होने लगती है
Frequently asked questions
पश्चिम बंगाल वृद्धावस्था पेंशन किसे मिलती है?
60 वर्ष या अधिक आयु के BPL सामान्य वर्ग के वृद्धजनों को, जो तपशिली बंधु/जय जोहर पेंशन में सम्मिलित नहीं हैं, ₹1,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।
क्या पहले से पेंशन ले रहे व्यक्ति को यह पेंशन मिल सकती है?
नहीं, किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे व्यक्ति इस पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.