Overview
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराने के लिए चलाई जाती है। इसमें विशेष IRCTC ट्रेनों (एवं कुछ गंतव्यों हेतु वायुयान) से यात्रा, आवास, भोजन एवं स्थल पर परिवहन — सब सरकारी व्यय पर — उपलब्ध कराया जाता है। गंतव्यों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, शिरडी, तिरुपति, काशी, अयोध्या, अमृतसर, अजमेर शरीफ आदि शामिल हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो।
- आयु — पुरुष 60 वर्ष+, महिला 58 वर्ष+ (60% से अधिक दिव्यांगता पर आयु सीमा नहीं)।
- आयकरदाता न हो।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से यात्रा हेतु स्वस्थ हो (संक्रामक/गंभीर रोग से मुक्त)।
Who is not eligible
- आयकरदाता।
- जो पहले इस योजना का लाभ ले चुके हों (निर्धारित अवधि तक)।
- चिकित्सकीय रूप से अयोग्य या सूचीबद्ध गंभीर/संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1तहसील/SDM/कलेक्टर कार्यालय या जिला धार्मिक न्यास कार्यालय से निःशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त करें (या dharmasva.mp.gov.in से डाउनलोड करें)।
- 2फॉर्म भरकर दस्तावेज एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 3तहसील/SDM कार्यालय में जमा करें (समूह आवेदन की अनुमति)।
- 4आवेदक अधिक होने पर लॉटरी से चयन होता है; चयनित यात्रियों को यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी जाती है।
Frequently asked questions
तीर्थ दर्शन योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
पुरुषों के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 58 वर्ष; 60% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.