Overview
लोकप्रसार प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना एवं संस्कृति विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की लोक एवं पारंपरिक कला विधाओं का संरक्षण करना तथा लोक कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पंजीकृत कलाकारों को मासिक रिटेनर फीस, सरकारी जागरूकता कार्यक्रमों में प्रस्तुति पर परफॉर्मेंस फीस तथा वृद्धावस्था में मासिक पेंशन दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक लोक/पारंपरिक कला विधा का कलाकार हो
- पश्चिम बंगाल में न्यूनतम 10 वर्ष का निवास हो
- सूचना एवं संस्कृति विभाग द्वारा कलाकार के रूप में पहचान एवं पंजीकरण हो
- रिटेनर फीस हेतु आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
Who is not eligible
- पश्चिम बंगाल में 10 वर्ष से कम निवास वाले आवेदक
- विभाग द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त न किए गए कलाकार
Documents required
How to apply
- 1सूचना एवं संस्कृति विभाग के 'लोकप्रसार प्रकल्प' पोर्टल पर या स्थानीय कार्यालय में पंजीकरण करें
- 2आधार, निवास प्रमाण एवं कलाकार होने के प्रमाण सहित दस्तावेज जमा करें
- 3विभाग द्वारा सत्यापन एवं पहचान के बाद रिटेनर फीस/पेंशन बैंक खाते में जमा होती है
Frequently asked questions
लोकप्रसार प्रकल्प में कलाकारों को क्या लाभ मिलता है?
18-60 वर्ष के कलाकारों को ₹1,000 प्रति माह रिटेनर फीस एवं प्रति कार्यक्रम ₹1,000 परफॉर्मेंस फीस मिलती है, तथा 60 वर्ष+ कलाकारों को ₹1,000 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।
इस योजना के लिए निवास संबंधी शर्त क्या है?
आवेदक का पश्चिम बंगाल में न्यूनतम 10 वर्ष का निवास होना चाहिए तथा उसे सूचना एवं संस्कृति विभाग द्वारा कलाकार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.