Overview
कर्मतीर्थ पश्चिम बंगाल सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं वस्त्र विभाग द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके अंतर्गत राज्यभर में सरकार-निर्मित विपणन केंद्र (कर्मतीर्थ) स्थापित किए जाते हैं। इन केंद्रों में दस्तकारों, बुनकरों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को स्थायी स्टॉल सहित स्थान, आवश्यक अवसंरचना एवं प्रशिक्षण/विपणन सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए
- आवेदक दस्तकार, बुनकर, सूक्ष्म/लघु उद्यमी या व्यक्तिगत विक्रेता हो
- स्वयं सहायता समूह (SHG) एवं सहकारी समितियाँ भी पात्र हैं
- अपने उत्पादों के विपणन के लिए स्थान का इच्छुक हो
Who is not eligible
- पश्चिम बंगाल के बाहर के आवेदक
- बड़े उद्योग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1अपने जिले के कर्मतीर्थ विपणन केंद्र या ब्लॉक/जिला उद्योग कार्यालय में संपर्क करें
- 2स्थायी स्टॉल या स्थान आवंटन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें
- 3आवेदन स्वीकृत होने पर स्थान का आवंटन एवं प्रशिक्षण/विपणन सहायता प्राप्त करें
Frequently asked questions
कर्मतीर्थ योजना का लाभ कौन ले सकता है?
पश्चिम बंगाल के दस्तकार, बुनकर, सूक्ष्म/लघु उद्यमी, व्यक्तिगत विक्रेता, स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समितियाँ इसका लाभ ले सकती हैं।
इस योजना में क्या सुविधा मिलती है?
सरकार-निर्मित विपणन केंद्रों में स्थायी स्टॉल सहित स्थान, अवसंरचना एवं प्रशिक्षण/विपणन सहायता प्रदान की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.