Overview
कर्म साथी प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं वस्त्र विभाग द्वारा संचालित एक स्वरोजगार योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ₹2 लाख तक का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराना है, जिसमें परियोजना लागत का 15% (अधिकतम ₹25,000) सब्सिडी के रूप में तथा समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3 वर्ष तक चुकाए गए ब्याज का 50% वापसी के रूप में दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो
- आवेदक कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो
- प्रति परिवार केवल एक सदस्य को ही लाभ मिलेगा
Who is not eligible
- पहले से किसी सरकारी स्वरोजगार ऋण योजना का लाभ ले रहे आवेदक
- एक परिवार का एक से अधिक सदस्य पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1कर्म साथी की आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
- 2व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- 3आवेदन की जाँच एवं स्वीकृति के बाद बैंक से ऋण एवं सब्सिडी प्राप्त करें
- 4समय पर किस्तें चुकाकर ब्याज वापसी लाभ का दावा करें
Frequently asked questions
इस योजना में कितने तक का ऋण मिलता है?
कर्म साथी प्रकल्प के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु ₹2 लाख तक का सॉफ्ट लोन दिया जाता है।
क्या ब्याज वापसी का लाभ मिलता है?
हाँ, समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3 वर्ष तक चुकाए गए ब्याज का 50% वापस किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.