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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarozgar Yojana

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
स्वरोजगार हेतु ₹5,00,000 तक का बैंक ऋण; ऋण राशि का 50% या अधिकतम ₹50,000 (जो कम हो) अनुदान के रूप में
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (निदेशालय विशेष योग्यजन, DSAP) द्वारा संचालित योजना है। इसका उद्देश्य कम से कम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से ₹5,00,000 तक का ऋण उपलब्ध कराना है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ऋण राशि का 50% अथवा अधिकतम ₹50,000 (जो कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाता है। इससे दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक आजीविका अर्जित कर सकते हैं।

Who it's for

राजस्थान के मूल निवासी दिव्यांगजन (विशेष योग्यजन)कम से कम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास स्वरोजगार के लिए उपयुक्त योजना/व्यवसाय का प्रस्ताव होना चाहिए।

Who is not eligible

  • जिन्होंने पूर्व में किसी अन्य स्वरोजगार/कियोस्क योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त किया हो।
  • जिन पर बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी संस्था का बकाया ऋण/डिफॉल्ट हो।
  • जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक हो।
  • 18 वर्ष से कम या 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।

Documents required

मूल निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण/पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें।
  2. 2SJMS DSAP मॉड्यूल में 'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' का चयन करें।
  3. 3व्यक्तिगत, दिव्यांगता, आय एवं प्रस्तावित व्यवसाय की जानकारी भरें।
  4. 4आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।
  5. 5जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद बैंक से ऋण व अनुदान स्वीकृत होता है।

Frequently asked questions

इस योजना में कितना ऋण और अनुदान मिलता है?

स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ₹5,00,000 तक का ऋण मिलता है, जिसमें ऋण राशि का 50% या अधिकतम ₹50,000 (जो कम हो) राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है।

योजना के लिए कितनी दिव्यांगता और आयु आवश्यक है?

आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, उसकी दिव्यांगता कम से कम 40% हो, आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो तथा परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक न हो।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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