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Vishesh Yogyajan Chhatravriti Yojana

विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
छात्रवृत्ति एवं ट्यूशन फीस का पुनर्भरण (राशि शिक्षा स्तर के अनुसार)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा ट्यूशन फीस का पुनर्भरण प्रदान किया जाता है, ताकि निर्धारित आय सीमा वाले परिवारों के दिव्यांग विद्यार्थी अपनी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रख सकें। सहायता की राशि विद्यार्थी के शिक्षा स्तर के अनुसार निर्धारित होती है।

Who it's for

दिव्यांग विद्यार्थीसरकारी एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित अध्ययनरत दिव्यांगजन

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक विद्यार्थी होना चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 40% दिव्यांगता से ग्रस्त होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (शिक्षा स्तर अनुसार लगभग ₹2,00,000 से ₹6,00,000 तक) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक ने पिछली कक्षा/शैक्षणिक वर्ष उत्तीर्ण किया हो।
  • आवेदक राज्य सरकार या किसी एनजीओ/ट्रस्ट से अन्य कोई छात्रवृत्ति या भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा हो।

Who is not eligible

  • राज्य सरकार या किसी एनजीओ/ट्रस्ट से अन्य छात्रवृत्ति/भत्ता प्राप्त कर रहे विद्यार्थी।
  • 40% से कम दिव्यांगता वाले विद्यार्थी।
  • निर्धारित आय सीमा से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी।

Documents required

मूल निवास प्रमाण पत्र
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)
आय प्रमाण पत्र
पिछली कक्षा/शैक्षणिक वर्ष की अंकतालिका
संस्थान में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाकर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. 2आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज (आवश्यकता होने पर स्वप्रमाणित) संलग्न करें।
  3. 3भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेजों सहित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी को जमा करें।
  4. 4आवेदन जमा करने की पावती (रसीद) प्राप्त करें, जिसमें जमा करने की तिथि, समय एवं पहचान संख्या (यदि लागू हो) अंकित हो।

Frequently asked questions

इस योजना में क्या लाभ मिलता है?

दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा ट्यूशन फीस का पुनर्भरण प्रदान किया जाता है; सहायता की राशि शिक्षा स्तर के अनुसार निर्धारित होती है।

पात्रता के लिए कितनी दिव्यांगता आवश्यक है?

आवेदक को कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए तथा वह सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।

परिवार की आय सीमा क्या है?

परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (शिक्षा स्तर अनुसार लगभग ₹2,00,000 से ₹6,00,000 तक) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र भरकर किया जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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