Overview
एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) मार्जिन मनी योजना उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद से जुड़ी इकाई स्थापित, उन्नयन या विस्तार करने हेतु उद्यमियों एवं कारीगरों को मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है, जिससे उन्हें बैंक ऋण आसानी से मिल सके तथा स्वरोजगार को बढ़ावा मिले।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो; शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं।
- परियोजना संबंधित जनपद के ODOP उत्पाद/परंपरागत उद्यम से जुड़ी हो।
- आवेदक किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता न हो।
Who is not eligible
- ODOP उत्पाद/परंपरागत उद्यम से असंबद्ध परियोजनाएं।
- बैंक/वित्तीय संस्था के चूककर्ता आवेदक।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल odopup.in अथवा diupmsme.upsdc.gov.in पर पंजीकरण करें।
- 2परियोजना का विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें।
- 3विभाग द्वारा चयन के बाद आवेदन बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।
- 4ऋण स्वीकृति पर पात्रता अनुसार मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है।
Frequently asked questions
ODOP मार्जिन मनी योजना में कितना अनुदान मिलता है?
₹25 लाख तक की परियोजना पर लागत का 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख) तक मार्जिन मनी अनुदान मिलता है।
क्या शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है?
नहीं, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए; इसके लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.