Overview
बेरोज़गार युवा रोज़गार सृजन कार्यक्रम (UYEGP) तमिलनाडु के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा बेरोज़गार युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु चलाया जाता है। इसमें विनिर्माण इकाई के लिए ₹15 लाख तक तथा सेवा/व्यापार के लिए ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, साथ ही 25% सब्सिडी (अधिकतम ₹2.50 लाख) प्रदान की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक तमिलनाडु का निवासी हो
- न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो
- आयु 35 वर्ष तक हो (SC/ST/BC/MBC/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर के लिए 45 वर्ष तक)
- परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक न हो
Who is not eligible
- पूर्व में इसी प्रकार की सब्सिडी योजना का लाभ ले चुके आवेदक
- आय अथवा आयु सीमा से बाहर के आवेदक
Documents required
How to apply
- 1msmetamilnadu पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
- 2परियोजना रिपोर्ट एवं दस्तावेज़ अपलोड करें
- 3बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद 25% सब्सिडी का लाभ प्राप्त करें
Frequently asked questions
अधिकतम कितना ऋण मिल सकता है?
विनिर्माण इकाई के लिए ₹15 लाख तक तथा सेवा/व्यापार के लिए ₹5 लाख तक का ऋण मिलता है, साथ ही 25% सब्सिडी (अधिकतम ₹2.50 लाख)।
पात्रता के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या है?
आवेदक का कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना तथा तमिलनाडु का निवासी होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.