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Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan (CM-YUVA)

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹5 लाख तक की परियोजना पर पूर्णतः ब्याजमुक्त एवं बिना गारंटी ऋण (चार वर्ष तक ब्याजमुक्त), साथ ही परियोजना लागत पर 10% (अधिकतम ₹50,000) मार्जिन मनी अनुदान।
Applies to
Uttar Pradesh
Application
Always open
Launched
2024

Overview

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित एवं शिक्षित युवाओं को अपना सूक्ष्म उद्योग या सेवा इकाई स्थापित करने में सहायता देना है। योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक की परियोजना पर पूर्णतः ब्याजमुक्त एवं बिना गारंटी का ऋण तथा परियोजना लागत पर 10% (अधिकतम ₹50,000) मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है।

Who it's for

21 से 40 वर्ष आयु के उत्तर प्रदेश के युवानया सूक्ष्म उद्योग/सेवा इकाई स्थापित करने के इच्छुक प्रशिक्षित युवास्वरोजगार के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार

Eligibility

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  • आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण हो।
  • मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो।
  • स्वयं का अंशदान — सामान्य वर्ग 15%, OBC 12.5%, SC/ST एवं दिव्यांग 10%।

Who is not eligible

  • किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर)।
  • पहले से इसी प्रकार की राज्य/केंद्र स्वरोजगार योजना का लाभ ले चुके आवेदक।

Documents required

आधार कार्ड एवं पैन कार्ड
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण
कौशल/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
परियोजना रिपोर्ट, फोटो एवं हस्ताक्षर

How to apply

  1. 1उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण/लॉगिन करें।
  2. 2परियोजना का विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें।
  3. 3विभाग द्वारा चयन के बाद आवेदन संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।
  4. 4ऋण स्वीकृति पर इकाई स्थापित करें; पात्रता अनुसार मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है।

Frequently asked questions

CM-YUVA में कितना ऋण मिलता है?

₹5 लाख तक की परियोजना पर पूर्णतः ब्याजमुक्त एवं बिना गारंटी ऋण तथा 10% (अधिकतम ₹50,000) मार्जिन मनी अनुदान मिलता है।

पात्रता क्या है?

उत्तर प्रदेश का निवासी, आयु 21–40 वर्ष, न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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