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Assistance for Quality Enhancement (Rajasthan)

गुणवत्ता संवर्धन हेतु सहायता (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
गुणवत्ता/प्रणाली प्रमाणन एवं IPR की कुल लागत का 50% तक, अधिकतम ₹3,00,000 प्रति इकाई की एकमुश्त प्रतिपूर्ति
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2024

Overview

राजस्थान MSME नीति 2024 के अंतर्गत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायता देती है। इसके तहत गुणवत्ता प्रमाणन (जैसे BIS, FSSAI), प्रणाली प्रमाणन (जैसे ISO, ZED) तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्राप्त करने पर हुई लागत की एकमुश्त प्रतिपूर्ति दी जाती है। योजना का क्रियान्वयन संबंधित DICC के माध्यम से होता है और आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य का कार्यालय राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

Who it's for

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSE)उद्यम पंजीकृत निर्माता इकाइयां

Eligibility

  • राजस्थान में स्थित कोई भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSE) इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • इकाई के पास MSME विकास अधिनियम 2006 के अनुसार उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) होना अनिवार्य है।
  • गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के 12 माह के भीतर एकमुश्त प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना होगा।
  • प्रमाणन की लागत में दस्तावेज़ीकरण, परीक्षण, प्रत्यायन शुल्क, परामर्श शुल्क, अंशांकन (कैलिब्रेशन) शुल्क, आवेदन शुल्क, लाइसेंस शुल्क तथा अन्य संबंधित शुल्क शामिल हैं।
  • प्रमाणन इकाई के उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए।
  • भुगतान के समय इकाई वाणिज्यिक उत्पादन में होनी चाहिए; बंद इकाई को सहायता नहीं दी जाएगी।
  • एक MSME इकाई इस योजना के तहत केवल एक बार आवेदन कर सकती है।

Who is not eligible

  • बंद (उत्पादन में नहीं) इकाइयों को सहायता देय नहीं है।
  • राजस्थान के बाहर स्थित उद्यम पात्र नहीं हैं।
  • एक इकाई द्वारा एक से अधिक बार/एकाधिक प्रमाणन हेतु पुनः आवेदन की अनुमति नहीं है।

Documents required

उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
निगमन प्रमाणपत्र/साझेदारी विलेख/फर्म पंजीकरण (जैसा लागू हो)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम बोर्ड संकल्प या पावर ऑफ अटॉर्नी
प्रमाणन/IPR तथा अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की प्रति
पात्र व्यय के बिल तथा भुगतान का प्रमाण
नियमित वाणिज्यिक उत्पादन का प्रमाण (जैसे हाल का विक्रय बिल)
बैंक खाता विवरण (रद्द किया गया चेक) तथा PAN कार्ड
अनुलग्नक 4.2 के अनुसार गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र/घोषणा
अनुलग्नक 4.3 के अनुसार CA द्वारा प्रमाणित व्यय विवरण

How to apply

  1. 1आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र (अनुलग्नक 4.1) डाउनलोड करें।
  2. 2आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारियां भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां (आवश्यकता होने पर स्व-प्रमाणित) संलग्न करें।
  3. 3विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेज़ों सहित संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DICC) में जमा करें।
  4. 4वैकल्पिक रूप से नज़दीकी e-Mitra केंद्र से या अपने e-Mitra खाते से निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  5. 5जिला स्तरीय कार्यबल समिति (DLTFC) आवेदन की समीक्षा कर उसे स्वीकृत, आंशिक रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी।
  6. 6स्वीकृति के बाद महाप्रबंधक, DICC द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा और स्वीकृत सहायता राशि आवेदक के अधिकृत बैंक खाते में भेजी जाएगी।

Frequently asked questions

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

राजस्थान में संचालित और वैध उद्यम पंजीकरण रखने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSE)।

अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

प्रति इकाई अधिकतम ₹3,00,000 की एकमुश्त प्रतिपूर्ति (कुल लागत का 50% तक)।

कौन-से प्रमाणन शामिल हैं?

BIS, FSSAI, ISO, ZED तथा IPR सहित अन्य गुणवत्ता/प्रणाली प्रमाणन।

प्रमाणन प्राप्त करने के बाद आवेदन की समय-सीमा क्या है?

प्रमाणन प्राप्त करने के 12 माह के भीतर आवेदन करना होगा।

क्या एक इकाई एक से अधिक बार आवेदन कर सकती है?

नहीं, प्रति इकाई केवल एक ही आवेदन की अनुमति है।

सहायता राशि कैसे मिलती है?

स्वीकृति के बाद राशि सीधे इकाई के अधिकृत बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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