Overview
राजस्थान MSME नीति 2024 के अंतर्गत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DICC) के माध्यम से होता है और आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य का कार्यालय राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
Who it's for
Eligibility
- राजस्थान में स्थित कोई भी MSME इकाई इस योजना का लाभ ले सकती है।
- इकाई के पास MSME विकास अधिनियम 2006 के अनुसार उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) होना अनिवार्य है।
- प्रदर्शित उत्पाद प्रोफ़ाइल, मेले के विषय और उसकी प्रासंगिकता के आधार पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इकाइयों का चयन किया जाएगा।
- सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित मेलों/प्रदर्शनियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन) द्वारा अनुमोदित मेलों में भागीदारी पर ही दावा मान्य होगा।
- राजस्थान में अधिकतम 3, देश में अन्यत्र अधिकतम 2 तथा विदेश में अधिकतम 1 आयोजन प्रति वित्तीय वर्ष में मान्य।
- जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
Who is not eligible
- किसी एक श्रेणी में एक वित्तीय वर्ष में लाभ लेने के बाद उसी श्रेणी में अगले 2 वित्तीय वर्षों तक पुनः लाभ नहीं लिया जा सकता।
- सरकार/सरकारी एजेंसी या निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अनुमोदित न किए गए मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी पात्र नहीं है।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र (अनुलग्नक 5.1) डाउनलोड करें।
- 2आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारियां भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां (आवश्यकता होने पर स्व-प्रमाणित) संलग्न करें।
- 3विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेज़ों सहित संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DICC) में जमा करें (आवेदन मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने के 6 माह के भीतर जमा करना होगा)।
- 4वैकल्पिक रूप से नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- 5महाप्रबंधक, DICC आवेदन की जांच करेंगे और जिला स्तरीय कार्यबल समिति (DLTFC) सहायता को स्वीकृत करेगी।
- 6स्वीकृति के बाद स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा और सहायता राशि सीधे इकाई के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाएगी।
Frequently asked questions
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
राजस्थान में स्थित और वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) रखने वाले MSME आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
स्टॉल किराये का 75% तक — राजस्थान में अधिकतम ₹37,500, देश में अन्यत्र ₹1,12,500 तथा विदेश में ₹1,50,000 प्रति आयोजन, साथ में 2 व्यक्तियों का यात्रा व्यय।
एक वित्तीय वर्ष में कितने आयोजनों में भाग ले सकते हैं?
राजस्थान में अधिकतम 3, देश में अन्यत्र 2 और विदेश में 1 आयोजन।
आवेदन की अंतिम समय-सीमा क्या है?
मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने के 6 माह के भीतर आवेदन करना होगा।
सहायता राशि कैसे मिलती है?
स्वीकृति के बाद राशि सीधे इकाई के पंजीकृत बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.