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Scheme for Additional Interest Subsidy over and above RIPS 2024 and Reimbursement of Annual Credit Guarantee Fee

आरआईपीएस 2024 के अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं वार्षिक क्रेडिट गारंटी शुल्क पुनर्भरण योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹5 करोड़ तक के संयंत्र-मशीनरी ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान (आरआईपीएस 2024 के 6% के ऊपर); ₹5 से 10 करोड़ पर 1% (आरआईपीएस 4% के ऊपर); ₹10 से 50 करोड़ पर 0.5% (आरआईपीएस 3% के ऊपर); तथा ₹5 करोड़ से कम के कोलैटरल-मुक्त ऋण पर सीजीटीएमएसई वार्षिक गारंटी शुल्क का 100% पुनर्भरण, अधिकतम 7 वर्ष तक।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2024

Overview

राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना तथा मौजूदा एमएसएमई के विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देती है। योजना के तहत राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) 2024 के अंतर्गत स्वीकृत ब्याज अनुदान के ऊपर अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है तथा सीजीटीएमएसई के अंतर्गत लिए गए कोलैटरल-मुक्त ऋण पर भुगतान की गई वार्षिक गारंटी शुल्क का पुनर्भरण किया जाता है, जिससे ऋण की लागत कम होती है एवं वित्त तक पहुँच आसान होती है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। राज्य स्तर पर उद्योग आयुक्तालय नोडल एजेंसी है तथा जिला स्तर पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (डीआईसीसी) इसे क्रियान्वित करते हैं।

Who it's for

नई एमएसएमई स्थापित करने वाले अथवा मौजूदा एमएसएमई का विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण करने वाले उद्यमीवन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) उत्पाद से जुड़े उद्यमअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यम18 से 45 वर्ष के युवा उद्यमी

Eligibility

  • आवेदक को आरआईपीएस 2024 के अंतर्गत ब्याज अनुदान की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।
  • लाभार्थी उद्यम निम्न में से किसी एक श्रेणी में आता हो — संबंधित जिले का ओडीओपी उद्यम; अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति या महिला उद्यमी के स्वामित्व वाला उद्यम; अथवा नई इकाई हेतु 18 से 45 वर्ष के युवा उद्यमी (अधिकतम ₹10 करोड़ तक के ऋण पर); अथवा आरआईपीएस 2024 में परिभाषित क्षेत्र श्रेणी-3 में स्थापित/विस्तारित एमएसएमई।
  • अतिरिक्त ब्याज अनुदान की अवधि आरआईपीएस 2024 में एमएसएमई हेतु निर्धारित अवधि के समान होगी।
  • गारंटी शुल्क पुनर्भरण हेतु उद्यम ने सीजीटीएमएसई के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्था (एमएलआई) से ₹5 करोड़ से कम का कोलैटरल-मुक्त सावधि ऋण लिया हो।
  • आवेदन आरआईपीएस 2024 के अंतर्गत ब्याज अनुदान स्वीकृति की तिथि से 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Who is not eligible

  • वे उद्यम जिन्हें आरआईपीएस 2024 के अंतर्गत ब्याज अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ है, पात्र नहीं हैं।
  • युवा उद्यमी श्रेणी में ₹10 करोड़ से अधिक राशि के ऋण इस लाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
  • वार्षिक गारंटी शुल्क का 100% पुनर्भरण केवल ₹5 करोड़ से कम के कोलैटरल-मुक्त ऋण पर ही देय है।

Documents required

आरआईपीएस 2024 के अंतर्गत ब्याज अनुदान स्वीकृति पत्र
विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र (परिशिष्ट 1.1)
उद्यम पंजीयन प्रमाण पत्र
संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण हेतु ऋण स्वीकृति पत्र
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 1.2)
सीजीटीएमएसई के अंतर्गत भुगतान की गई वार्षिक गारंटी शुल्क की रसीद (पुनर्भरण हेतु)
श्रेणी प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/महिला/युवा उद्यमी, यथा लागू)
बैंक खाता विवरण

How to apply

  1. 1आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र (परिशिष्ट 1.1) डाउनलोड करें।
  2. 2आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।
  3. 3₹10 करोड़ तक के ऋण हेतु संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (डीआईसीसी) को तथा ₹10 करोड़ से अधिक के ऋण हेतु आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य को आवेदन प्रस्तुत करें।
  4. 4आरआईपीएस 2024 के अंतर्गत ब्याज अनुदान स्वीकृति के 6 माह के भीतर आवेदन जमा करें।
  5. 5₹10 करोड़ तक के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डीएलटीएफसी) तथा इससे अधिक के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स समिति (एचएलटीएफसी) द्वारा आवेदन की समीक्षा एवं स्वीकृति होगी।
  6. 6स्वीकृति के बाद प्रत्येक तिमाही सीए प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 1.2) प्रस्तुत कर अनुदान एवं पुनर्भरण का दावा करें, जिसे महाप्रबंधक डीआईसीसी द्वारा वितरित किया जाएगा।

Frequently asked questions

इस योजना के अंतर्गत कितना अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलता है?

₹5 करोड़ तक के ऋण पर 2%, ₹5 से 10 करोड़ पर 1% तथा ₹10 से 50 करोड़ पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज अनुदान आरआईपीएस 2024 के अनुदान के ऊपर दिया जाता है।

क्या वार्षिक क्रेडिट गारंटी शुल्क का पुनर्भरण होता है?

हाँ, सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ₹5 करोड़ से कम के कोलैटरल-मुक्त सावधि ऋण पर भुगतान की गई वार्षिक गारंटी शुल्क का 100% पुनर्भरण अधिकतम 7 वर्ष तक किया जाता है।

आवेदन कब तक करना होगा?

आरआईपीएस 2024 के अंतर्गत ब्याज अनुदान स्वीकृति की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है; वैध कारण होने पर समिति अधिकतम 6 माह की देरी माफ कर सकती है।

यह योजना कब तक प्रभावी रहेगी?

यह योजना राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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