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Maharashtra Industrial Promotion Subsidy (IPS) for MSMEs – MIISP 2025

महाराष्ट्र औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी (एमएसएमई हेतु) — MIISP 2025

Verified · Updated 26 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
पात्र एमएसएमई को राज्य जीएसटी (SGST) की 100% तक प्रतिपूर्ति (IPS) सहित पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी (5% तक), मुद्रांक शुल्क छूट, बिजली शुल्क छूट व ₹1/यूनिट तक विद्युत दर सहायता
Applies to
Maharashtra
Application
Always open
Launched
2025

Overview

महाराष्ट्र उद्योग, निवेश व सेवा नीति 2025 (MIISP 2025) के अंतर्गत राज्य की नई एवं विस्तारित सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) विनिर्माण इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी (IPS) के रूप में अनेक वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। यह नीति 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित हुई और पूर्व की पैकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्स (PSI) 2019 का स्थान लेती है; इसकी वैधता 30 दिसंबर 2030 तक है। पात्र इकाई को राज्य में बेचे गए उत्पादों पर देय राज्य जीएसटी (SGST) की 100% तक प्रतिपूर्ति, पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, मुद्रांक शुल्क छूट, बिजली शुल्क छूट तथा विद्युत दर सहायता मिलती है। लाभ की दर इकाई की भौगोलिक श्रेणी (तालुका वर्गीकरण) पर निर्भर करती है। यह योजना उद्योग संचालनालय द्वारा जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

Who it's for

नई सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) विनिर्माण इकाइयाँविस्तार/आधुनिकीकरण करने वाली मौजूदा एमएसएमई इकाइयाँमहिला, अनुसूचित जाति/जनजाति व दिव्यांग उद्यमियों की इकाइयाँ (विशेष लाभ)

Eligibility

  • इकाई MSMED अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत (Udyam) एमएसएमई विनिर्माण इकाई होनी चाहिए।
  • नीति अवधि में स्थापित नई इकाई या पात्र विस्तार/आधुनिकीकरण परियोजना होनी चाहिए।
  • इकाई महाराष्ट्र में स्थित और पात्र उत्पाद का उत्पादन करने वाली हो।
  • लाभ की मात्रा इकाई के तालुका/क्षेत्र वर्गीकरण (Group A से D+ व विशेष क्षेत्र) पर निर्भर है।
  • मद्य, सिगरेट/तंबाकू व प्रतिबंधित उत्पादों वाली इकाइयाँ अपात्र हैं।

Who is not eligible

  • मद्य, सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बनाने वाली इकाइयाँ।
  • नीति में निर्दिष्ट प्रतिबंधित/अपात्र उद्योगों की सूची में आने वाली इकाइयाँ।

Documents required

Udyam (एमएसएमई) पंजीकरण प्रमाणपत्र
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
GST पंजीकरण प्रमाणपत्र
पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate)
भूमि/भवन व मशीनरी संबंधी दस्तावेज

How to apply

  1. 1MAITRI पोर्टल (maitri.maharashtra.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. 2Udyam पंजीकरण व परियोजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  3. 3जिला उद्योग केंद्र (DIC) द्वारा जाँच के बाद पात्रता प्रमाणपत्र (EC) प्राप्त करें।
  4. 4उत्पादन प्रारंभ होने पर वार्षिक आधार पर SGST प्रतिपूर्ति व अन्य प्रोत्साहन का दावा करें।

Frequently asked questions

एमएसएमई को मुख्य लाभ क्या मिलता है?

पात्र इकाई को महाराष्ट्र में बेचे गए उत्पादों पर देय राज्य जीएसटी (SGST) की 100% तक प्रतिपूर्ति औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी के रूप में मिलती है, साथ ही पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, मुद्रांक शुल्क छूट व विद्युत दर सहायता भी दी जाती है।

MIISP 2025 कब तक लागू है?

यह नीति 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित हुई और 30 दिसंबर 2030 तक प्रभावी है; इसने पूर्व की PSI 2019 योजना का स्थान लिया है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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