State Scheme👴 Pension & Senior Citizen

Mythri Scheme (Transgender Pension)

मैत्री योजना (ट्रांसजेंडर पेंशन)

Verified · Updated 1 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
लगभग ₹1,200 प्रति माह
Applies to
Karnataka
Application
Always open
Level
State

Overview

मैत्री योजना कर्नाटक सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन निदेशालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए चलाई जाती है। इसका उद्देश्य समाज के इस वर्ग को नियमित मासिक पेंशन के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लगभग ₹1,200 प्रति माह की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।

Who it's for

ट्रांसजेंडर व्यक्तिनिराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्ति

Eligibility

  • आवेदक कर्नाटक राज्य का स्थायी निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति होना चाहिए।
  • आवेदक के पास ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक की आय निर्धारित आय मानक के भीतर होनी चाहिए।

Who is not eligible

  • पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे व्यक्ति।
  • निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले व्यक्ति।

Documents required

आधार कार्ड
ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण (आधार-लिंक्ड)
पासपोर्ट आकार का फोटो

How to apply

  1. 1नजदीकी नाडा कचेरी, ग्राम वन या तालुक कार्यालय में जाकर अथवा सेवा सिंधु पोर्टल पर आवेदन करें।
  2. 2मैत्री योजना का आवेदन पत्र भरें और ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज संलग्न करें।
  3. 3तहसीलदार कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है।
  4. 4स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।

Frequently asked questions

मैत्री योजना का लाभ किसे मिलता है?

कर्नाटक के निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जिनके पास ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र है और जो आय मानक पूरा करते हैं, इस पेंशन के पात्र हैं।

मैत्री योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लगभग ₹1,200 प्रति माह की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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