Overview
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) कर्नाटक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) तथा जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से युवाओं को नई स्वरोजगार इकाई स्थापित करने में सहायता करता है। इसमें अधिकतम ₹10 लाख परियोजना लागत हेतु बैंक ऋण दिया जाता है, जिस पर ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य श्रेणी को 25% तथा SC/ST/OBC/महिला/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग आवेदकों को 35% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी हो
- आयु सामान्य श्रेणी हेतु 21 से 35 वर्ष एवं विशेष श्रेणी हेतु 21 से 45 वर्ष हो
- प्रति परिवार केवल एक इकाई की अनुमति है
- इकाई एक नई स्वरोजगार परियोजना हो
Who is not eligible
- पहले से किसी सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ ले चुकी इकाइयां
- निर्धारित आयु सीमा के बाहर के आवेदक
Documents required
How to apply
- 1CMEGP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
- 2परियोजना रिपोर्ट एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- 3जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन एवं बैंक स्वीकृति के बाद ऋण व सब्सिडी प्राप्त करें
Frequently asked questions
CMEGP में अधिकतम परियोजना लागत कितनी हो सकती है?
इस योजना में नई स्वरोजगार इकाई हेतु अधिकतम ₹10 लाख की परियोजना लागत पर बैंक ऋण दिया जाता है।
विशेष श्रेणी के आवेदकों को कितनी मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है?
ग्रामीण क्षेत्र में SC/ST/OBC/महिला/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग आवेदकों को 35% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.