State Scheme👴 Pension & Senior Citizen

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (Rajasthan)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
75 वर्ष तक की आयु के पात्र वृद्धजन को ₹1,450 प्रति माह तथा 75 वर्ष या अधिक आयु पर ₹1,500 प्रति माह पेंशन। इसमें केंद्र सरकार का NSAP अंशदान (60–79 वर्ष पर ₹200 तथा 80 वर्ष व अधिक पर ₹500 प्रति माह) एवं शेष राशि राज्य सरकार का अनुदान सम्मिलित है।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2007

Overview

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसे राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाता है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले वृद्धजनों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता देकर उनके सम्मानजनक जीवनयापन में सहयोग करना है। लाभार्थी को केंद्र सरकार के NSAP अंशदान तथा राज्य सरकार के अनुदान को मिलाकर कुल पेंशन डीबीटी के माध्यम से प्रति माह दी जाती है।

Who it's for

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजनअंत्योदय एवं आस्था कार्डधारक परिवारों के वृद्धजनसहरिया, कथौड़ी एवं खैरवा जनजाति के पात्र वृद्धजन

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • अंत्योदय/आस्था कार्डधारक तथा सहरिया, कथौड़ी एवं खैरवा जनजाति के व्यक्ति आय की शर्त से मुक्त हैं।
  • आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

Who is not eligible

  • बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित न होने वाले वृद्धजन (जब तक छूट प्राप्त श्रेणी में न हों)।
  • जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हों।
  • राजस्थान के मूल निवासी न होने वाले व्यक्ति।

Documents required

जन आधार कार्ड (अनिवार्य)
आधार कार्ड
आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान आदि)
राजस्थान का मूल निवास (अधिवास) प्रमाण पत्र
बीपीएल राशन कार्ड / अंत्योदय / आस्था कार्ड
बैंक खाता पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो एवं चालू मोबाइल नंबर

How to apply

  1. 1नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं अथवा SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
  2. 2RajSSP/सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर वृद्धावस्था पेंशन का चयन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
  3. 3जन आधार संख्या के माध्यम से सत्यापन कराएं तथा आयु एवं बीपीएल संबंधी दस्तावेज अपलोड करें।
  4. 4आवेदन की जांच उपखंड अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा की जाती है।
  5. 5स्वीकृति के पश्चात पेंशन राशि प्रति माह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा होती है।

Frequently asked questions

इस योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से होना चाहिए।

वृद्धजन को कितनी पेंशन मिलती है?

75 वर्ष तक की आयु पर ₹1,450 प्रति माह तथा 75 वर्ष या अधिक आयु पर ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार का NSAP अंशदान एवं राज्य का अनुदान दोनों सम्मिलित होते हैं।

क्या आय की कोई शर्त है?

योजना बीपीएल परिवारों के लिए है। अंत्योदय/आस्था कार्डधारक तथा सहरिया, कथौड़ी एवं खैरवा जनजाति के पात्र व्यक्ति आय की शर्त से मुक्त रखे गए हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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