Overview
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के उद्योग विभाग की प्रमुख स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में नए उद्योग एवं सेवा इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना है। पात्र लाभार्थी को ₹10 लाख तक की परियोजना पर ₹5 लाख अनुदान (सब्सिडी) तथा ₹5 लाख ऋण दिया जाता है। महिला, SC/ST एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ऋण पूर्णतः ब्याजमुक्त मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो तथा आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
- न्यूनतम योग्यता — 12वीं/इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा ITI/पॉलिटेक्निक डिप्लोमा।
- इकाई प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप/LLP/प्राइवेट लिमिटेड हो तथा आवेदक के पैन पर पंजीकृत हो।
- उसी जिले में इकाई स्थापित की जाए जहां आवेदक निवास करता है।
Who is not eligible
- पहले से इसी प्रकार की राज्य उद्यमी योजना का लाभ ले चुके आवेदक।
- बैंक/वित्तीय संस्था के चूककर्ता।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें; चयन प्रायः कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन से होता है।
- 3चयन के बाद सत्यापन एवं प्रशिक्षण के पश्चात किस्तों में राशि जारी की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी सहायता मिलती है?
₹10 लाख तक की परियोजना पर ₹5 लाख अनुदान एवं ₹5 लाख ऋण मिलता है; महिला/SC/ST/अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ऋण ब्याजमुक्त होता है।
पात्रता क्या है?
बिहार का निवासी, आयु 18–50 वर्ष तथा न्यूनतम 12वीं/ITI/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.