Overview
बिहार लघु उद्यमी योजना उद्योग विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को ₹2 लाख का अनुदान तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में दिया जाता है, जिसे लौटाने की आवश्यकता नहीं होती।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो तथा आधार बिहार में पंजीकृत हो।
- आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
- परिवार की मासिक आय ₹6,000 से कम हो।
- आवेदक ने पहले किसी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ न लिया हो।
Who is not eligible
- पहले से मुख्यमंत्री उद्यमी/लघु उद्यमी योजना का लाभ ले चुके परिवार।
- मासिक आय ₹6,000 से अधिक वाले परिवार।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर लघु उद्यमी योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें; चयन रैंडमाइजेशन/प्राथमिकता सूची से होता है।
- 3चयन एवं सत्यापन के बाद ₹2 लाख की राशि तीन किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
लघु उद्यमी योजना में कितनी राशि मिलती है?
पात्र गरीब परिवार को ₹2 लाख का अनुदान तीन किस्तों में दिया जाता है, जिसे लौटाना नहीं पड़ता।
पात्रता क्या है?
बिहार का निवासी, आयु 18–50 वर्ष तथा परिवार की मासिक आय ₹6,000 से कम होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.