Overview
पश्चिम बंगाल SC/ST/OBC स्वरोजगार ऋण, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम की योजना है, जिसके अंतर्गत वंचित वर्गों के व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं आय-सृजन गतिविधियों हेतु बैंक-लिंक्ड टर्म लोन के साथ सब्सिडी एवं मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य SC/ST/OBC वर्ग के गरीब व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा OBC वर्ग से हो
- आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) अथवा पारिवारिक वार्षिक आय ₹1.5 लाख या उससे कम हो
- पश्चिम बंगाल का निवासी हो
Who is not eligible
- पारिवारिक आय ₹1.5 लाख से अधिक वाले आवेदक
- SC/ST/OBC वर्ग से बाहर के आवेदक
Documents required
How to apply
- 1निगम के जिला कार्यालय अथवा संबंधित बैंक शाखा में ऋण-सह-सब्सिडी आवेदन पत्र भरें
- 2जाति प्रमाण, आय प्रमाण, आधार एवं परियोजना विवरण सहित दस्तावेज जमा करें
- 3निगम एवं बैंक द्वारा सत्यापन के बाद टर्म लोन एवं सब्सिडी/मार्जिन मनी स्वीकृत की जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में क्या लाभ मिलता है?
SC/ST/OBC वर्ग के पात्र व्यक्तियों को आय-सृजन गतिविधि हेतु बैंक-लिंक्ड टर्म लोन के साथ सब्सिडी/मार्जिन मनी सहायता मिलती है, उदाहरणतः ₹30,000 की परियोजना पर 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,000)।
इस ऋण के लिए आय की सीमा क्या है?
आवेदक BPL हो अथवा उसकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1.5 लाख या उससे कम हो, तथा आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.