Overview
पश्चिम बंगाल बकरी वितरण योजना प्राणी संसाधन विकास विभाग द्वारा ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत करने के लिए चलाई जाती है। इसके अंतर्गत चयनित लाभार्थी को एक बकरी इकाई (कुल 5 बकरी — 4 मादा एवं 1 नर) प्रदान की जाती है। इसके साथ बीमा, ईयर-टैगिंग, कृमिनाशक (डीवर्मिंग), टीकाकरण और पालन-प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है, ताकि बकरी पालन से ग्रामीण किसानों एवं महिला समूहों को अतिरिक्त आय मिल सके।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल का ग्रामीण निवासी हो
- आवेदक चयनित किसान या स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो
- आवेदक के पास बकरी पालन हेतु न्यूनतम स्थान/व्यवस्था हो
- विभाग द्वारा निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करता हो
Who is not eligible
- शहरी क्षेत्र के आवेदक जो योजना के ग्रामीण लक्ष्य वर्ग में नहीं आते
- जो लाभार्थी पूर्व में इसी प्रकार की पशुधन वितरण योजना का लाभ ले चुके हैं
Documents required
How to apply
- 1नज़दीकी ब्लॉक प्राणी संसाधन विकास कार्यालय (BLDO) या पंचायत से संपर्क करें
- 2wbard.gov.in पर उपलब्ध जानकारी/प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा करें
- 3दस्तावेज़ों के साथ आवेदन देकर लाभार्थी चयन सूची में शामिल हों
- 4चयन के बाद विभाग द्वारा बकरी इकाई बीमा, टैगिंग एवं टीकाकरण सहित वितरित की जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में एक लाभार्थी को कितनी बकरियाँ मिलती हैं?
प्रत्येक लाभार्थी को 5 बकरियों की इकाई दी जाती है, जिसमें 4 मादा और 1 नर बकरी शामिल होती है।
क्या बकरियों के साथ कोई अन्य सुविधा भी मिलती है?
हाँ, बकरी इकाई के साथ बीमा, ईयर-टैगिंग, कृमिनाशक, टीकाकरण और पालन-प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.