Overview
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना महाराष्ट्र के कृषि विभाग की योजना है, जो दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता देती है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹2,00,000 तथा आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹1,00,000 की सानुग्रह राशि दी जाती है। 19 अप्रैल 2023 के शासन निर्णय द्वारा इसे बीमा मॉडल के स्थान पर सीधी सानुग्रह अनुदान योजना के रूप में पुनः लागू किया गया।
Who it's for
Eligibility
- महाराष्ट्र का पंजीकृत/भूमिधारक किसान, जिसका नाम 7/12 में दर्ज हो।
- आयु 10 से 75 वर्ष के बीच हो।
- किसान के साथ परिवार का एक खातेदार-रहित सदस्य भी कवर — कुल 2 व्यक्ति प्रति परिवार।
- सड़क/रेल दुर्घटना, डूबना, बिजली गिरना, सर्पदंश, विषबाधा, ऊँचाई से गिरना आदि कवर।
Who is not eligible
- उसी दुर्घटना के लिए किसी अन्य सरकारी योजना से मुआवजा प्राप्त किया हो।
- आत्महत्या व नैसर्गिक (प्राकृतिक) मृत्यु इसमें कवर नहीं।
Documents required
How to apply
- 1दुर्घटना के बाद निर्धारित अवधि (सामान्यतः 30 दिन) के भीतर दावा प्रस्तुत करें।
- 2तलाठी के माध्यम से तहसीलदार की समिति को आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन दें।
- 3अब MahaDBT/आपले सरकार DBT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दावा भी किया जा सकता है।
- 4समिति द्वारा जाँच के बाद सानुग्रह अनुदान वारिस के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
Frequently asked questions
मृत्यु पर कितनी राशि मिलती है?
दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता (दोनों आँखें/दो अंग) पर ₹2,00,000 और एक आँख या एक अंग जाने पर ₹1,00,000 की सानुग्रह राशि वारिस को दी जाती है।
क्या परिवार का कोई सदस्य भी कवर होता है?
हाँ। किसान के साथ परिवार का एक खातेदार-रहित सदस्य (माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र या अविवाहित पुत्री) भी कवर होता है — कुल 2 व्यक्ति प्रति परिवार।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.