State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Gopinath Munde Shetkari Apghat Suraksha Sanugrah Anudan Yojana

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

Verified · Updated 26 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आँखें/दो अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख व एक अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख या एक अंग जाने पर ₹1,00,000।
Applies to
Maharashtra
Application
Always open
Launched
2023

Overview

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना महाराष्ट्र के कृषि विभाग की योजना है, जो दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता देती है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹2,00,000 तथा आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹1,00,000 की सानुग्रह राशि दी जाती है। 19 अप्रैल 2023 के शासन निर्णय द्वारा इसे बीमा मॉडल के स्थान पर सीधी सानुग्रह अनुदान योजना के रूप में पुनः लागू किया गया।

Who it's for

किसान (10–75 वर्ष)किसान परिवार का एक सदस्य (माता-पिता/पति/पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री)

Eligibility

  • महाराष्ट्र का पंजीकृत/भूमिधारक किसान, जिसका नाम 7/12 में दर्ज हो।
  • आयु 10 से 75 वर्ष के बीच हो।
  • किसान के साथ परिवार का एक खातेदार-रहित सदस्य भी कवर — कुल 2 व्यक्ति प्रति परिवार।
  • सड़क/रेल दुर्घटना, डूबना, बिजली गिरना, सर्पदंश, विषबाधा, ऊँचाई से गिरना आदि कवर।

Who is not eligible

  • उसी दुर्घटना के लिए किसी अन्य सरकारी योजना से मुआवजा प्राप्त किया हो।
  • आत्महत्या व नैसर्गिक (प्राकृतिक) मृत्यु इसमें कवर नहीं।

Documents required

7/12 उतारा
मृत्यु प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल/आधार)
FIR व पंचनामा
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
वारिस संबंधी 6-क/6-ड अभिलेख
बैंक खाता विवरण

How to apply

  1. 1दुर्घटना के बाद निर्धारित अवधि (सामान्यतः 30 दिन) के भीतर दावा प्रस्तुत करें।
  2. 2तलाठी के माध्यम से तहसीलदार की समिति को आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन दें।
  3. 3अब MahaDBT/आपले सरकार DBT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दावा भी किया जा सकता है।
  4. 4समिति द्वारा जाँच के बाद सानुग्रह अनुदान वारिस के बैंक खाते में जमा किया जाता है।

Frequently asked questions

मृत्यु पर कितनी राशि मिलती है?

दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता (दोनों आँखें/दो अंग) पर ₹2,00,000 और एक आँख या एक अंग जाने पर ₹1,00,000 की सानुग्रह राशि वारिस को दी जाती है।

क्या परिवार का कोई सदस्य भी कवर होता है?

हाँ। किसान के साथ परिवार का एक खातेदार-रहित सदस्य (माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र या अविवाहित पुत्री) भी कवर होता है — कुल 2 व्यक्ति प्रति परिवार।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

Related schemes

Central

PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

पीएम किसान सम्मान निधि

भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता।

₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 किस्तें)
View details
State

Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना

किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाला कृषि पंप, जिसमें किसान केवल 10% (एससी/एसटी को 5%) राशि चुकाता है।

कुल लागत का ~90% सब्सिडी (सामान्य वर्ग) व ~95% (एससी/एसटी) — किसान केवल 10% (एससी/एसटी 5%) चुकाता है; 5 वर्ष की वारंटी व बीमा सहित।
View details
State

Mukhyamantri Baliraja Mofat Veej Yojana

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन वाले किसानों को 100% मुफ्त बिजली।

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन पर बिजली बिल (ऊर्जा व स्थिर शुल्क) पूर्णतः माफ — 100% मुफ्त बिजली।
View details
State

Dr. Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

अनुसूचित जाति/नवबौद्ध किसानों को नया कुआँ बनाने हेतु ₹4 लाख तक सहित विभिन्न सिंचाई घटकों पर अनुदान।

नया कुआँ ₹4,00,000 तक; पुराने कुएँ की मरम्मत ₹1,00,000; खेत तालाब/प्लास्टिक अस्तर ₹2,00,000; ड्रिप ₹97,000; स्प्रिंकलर ₹47,000; पंप सेट ₹40,000; सौर पंप ₹50,000; बिजली कनेक्शन ₹20,000; पाइप ₹50,000 तक।
View details