Overview
गतिधारा योजना पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा संचालित एक स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को परिवहन क्षेत्र में रोजगार दिलाना है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक वाहन की खरीद पर एक्स-शोरूम मूल्य का 30% (अधिकतम ₹1,00,000) सब्सिडी के रूप में दिया जाता है तथा शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से जुटाई जाती है, जिससे लाभार्थी वाहन चलाकर आजीविका अर्जित कर सके।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 25 से 45 वर्ष के बीच हो (SC/ST को 5 वर्ष एवं OBC को 3 वर्ष की छूट)
- आवेदक के परिवार की मासिक आय ₹25,000 से अधिक न हो
- आवेदक के पास वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस हो
- आवेदक एम्प्लॉयमेंट बैंक में पंजीकृत हो
Who is not eligible
- ₹25,000 से अधिक मासिक पारिवारिक आय वाले परिवार
- वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आवेदक
Documents required
How to apply
- 1परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर गतिधारा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
- 2आवश्यक दस्तावेज एवं एम्प्लॉयमेंट बैंक पंजीकरण विवरण जमा करें
- 3आवेदन स्वीकृत होने पर वाहन खरीदें एवं सब्सिडी सहित बैंक ऋण प्राप्त करें
Frequently asked questions
गतिधारा योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
व्यावसायिक वाहन की खरीद पर एक्स-शोरूम मूल्य का 30% यानी अधिकतम ₹1,00,000 तक सब्सिडी दी जाती है।
क्या एम्प्लॉयमेंट बैंक में पंजीकरण अनिवार्य है?
हाँ, आवेदन के लिए आवेदक का पश्चिम बंगाल एम्प्लॉयमेंट बैंक में पंजीकृत होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.