State Scheme🌾 Agriculture & Farming

West Bengal Fish Pond Renovation & Aquaculture Subsidy

पश्चिम बंगाल तालाब जीर्णोद्धार एवं जलकृषि अनुदान योजना

Verified · Updated 1 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
तालाब जीर्णोद्धार/पुनर्खनन, RAS एवं पेन/केज मत्स्य पालन पर 40% तक अनुदान
Applies to
West Bengal
Application
Always open
Level
State

Overview

यह योजना पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय मत्स्य नीति 2023 के अंतर्गत मत्स्य विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत मौजूदा तालाबों एवं जलाशयों के जीर्णोद्धार तथा पुनर्खनन, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) और पेन/केज आधारित मत्स्य पालन जैसी उन्नत जलकृषि गतिविधियों की लागत पर 40% तक अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, बेकार पड़े जल स्रोतों का उपयोग करना और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाना है।

Who it's for

तालाब के स्वामी एवं पट्टाधारी मत्स्य पालकमछुआरा समूह, एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह (SHG)उन्नत जलकृषि (RAS/पेन/केज) परियोजना शुरू करने के इच्छुक किसान

Eligibility

  • आवेदक तालाब का स्वामी या वैध पट्टाधारी हो
  • मछुआरा समूह/एफपीओ/स्वयं सहायता समूह भी पात्र हैं
  • आवेदन परियोजना आधारित (जीर्णोद्धार/पुनर्खनन/RAS/पेन-केज) हो
  • परियोजना पश्चिम बंगाल की सीमा के भीतर हो और अंतर्देशीय मत्स्य नीति 2023 की शर्तों के अनुरूप हो

Who is not eligible

  • ऐसे आवेदक जिनके पास तालाब का स्वामित्व या वैध पट्टा नहीं है
  • व्यावसायिक उद्देश्य के बजाय बिना स्पष्ट परियोजना योजना के आवेदन

Documents required

आधार कार्ड
तालाब/जलाशय का स्वामित्व या पट्टा दस्तावेज़
परियोजना प्रस्ताव/डीपीआर (जीर्णोद्धार/RAS/पेन-केज)
समूह/एफपीओ/SHG पंजीकरण प्रमाण (यदि लागू हो)
बैंक खाता पासबुक की प्रति
पासपोर्ट आकार का फोटो

How to apply

  1. 1नज़दीकी मत्स्य विभाग कार्यालय या wbfisheries.wb.gov.in पोर्टल से आवेदन एवं दिशानिर्देश प्राप्त करें
  2. 2तालाब स्वामित्व/पट्टा एवं परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन जमा करें
  3. 3विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण एवं परियोजना सत्यापन कराया जाता है
  4. 4स्वीकृति के बाद निर्धारित अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते में जारी किया जाता है

Frequently asked questions

इस योजना में कितना अनुदान मिलता है?

मौजूदा तालाब के जीर्णोद्धार/पुनर्खनन, RAS और पेन/केज मत्स्य पालन जैसी परियोजनाओं की लागत पर 40% तक अनुदान दिया जाता है।

क्या स्वयं सहायता समूह भी आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, तालाब स्वामी/पट्टाधारी के साथ-साथ मछुआरा समूह, एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह भी परियोजना आधारित आवेदन कर सकते हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

Related schemes

Central

PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

पीएम किसान सम्मान निधि

भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता।

₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 किस्तें)
View details
State

Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना

किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाला कृषि पंप, जिसमें किसान केवल 10% (एससी/एसटी को 5%) राशि चुकाता है।

कुल लागत का ~90% सब्सिडी (सामान्य वर्ग) व ~95% (एससी/एसटी) — किसान केवल 10% (एससी/एसटी 5%) चुकाता है; 5 वर्ष की वारंटी व बीमा सहित।
View details
State

Mukhyamantri Baliraja Mofat Veej Yojana

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन वाले किसानों को 100% मुफ्त बिजली।

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन पर बिजली बिल (ऊर्जा व स्थिर शुल्क) पूर्णतः माफ — 100% मुफ्त बिजली।
View details
State

Gopinath Munde Shetkari Apghat Suraksha Sanugrah Anudan Yojana

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर पंजीकृत किसान/परिवार को ₹2 लाख तक की सानुग्रह सहायता।

दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आँखें/दो अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख व एक अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख या एक अंग जाने पर ₹1,00,000।
View details