Overview
इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) अथवा कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया जाता है, जिससे छोटे और सीमांत किसान महँगे आधुनिक कृषि यंत्रों को सस्ती दर पर किराए पर लेकर उपयोग कर सकें। इससे कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और खेती की लागत कम होती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कृषक बंधु में पंजीकृत किसान हो अथवा PACS/FPO/FPC/FIG/SHG हो
- पश्चिम बंगाल में कस्टम हायरिंग सेंटर/यंत्र बैंक संचालित करने की क्षमता हो
- वैध बैंक खाता हो
- संस्था/समूह विधिवत पंजीकृत हो (जहाँ लागू हो)
Who is not eligible
- कृषक बंधु में अपंजीकृत आवेदक पात्र नहीं
- पूर्व में इसी प्रयोजन हेतु अनुदान प्राप्त कर चुके आवेदक पुनः पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1माटिर कथा पोर्टल पर या ब्लॉक कृषि कार्यालय में आवेदन करें
- 2कृषक बंधु पंजीकरण, बैंक विवरण और यंत्रों का कोटेशन जमा करें
- 3सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद अनुदान प्राप्त कर केंद्र स्थापित करें
Frequently asked questions
कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए कितना अनुदान मिलता है?
कुल वित्तीय परिव्यय का 80% तक अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम ₹8,00,000 तक हो सकता है।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कृषक बंधु में पंजीकृत किसान तथा PACS, FPO, FPC, FIG और SHG जैसे संगठन इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.