Overview
पश्चिम बंगाल भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इनके अंतर्गत दुर्घटना एवं दिव्यांगता लाभ, गंभीर बीमारी एवं सर्जरी हेतु चिकित्सा सहायता, महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ एवं शिशु देखभाल सहायता, पेंशन, श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति, औजार खरीदने पर प्रतिपूर्ति तथा अंतिम संस्कार सहायता जैसे लाभ शामिल हैं। इनका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो
- अधिकांश दावों हेतु न्यूनतम लगभग 1 वर्ष का पंजीकरण आवश्यक हो
- पश्चिम बंगाल में निर्माण कार्य से जुड़ा हो
- बोर्ड में अंशदान/सदस्यता नियमित हो
Who is not eligible
- अपंजीकृत निर्माण श्रमिक
- जिनका पंजीकरण दावे हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरी नहीं करता
Documents required
How to apply
- 1स्थानीय श्रम कार्यालय/कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएं
- 2संबंधित लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन के बाद स्वीकृत लाभ राशि श्रमिक के बैंक खाते में जमा की जाती है
Frequently asked questions
इस बोर्ड की योजनाओं का लाभ किसे मिलता है?
पश्चिम बंगाल के कल्याण बोर्ड में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवारों को यह लाभ मिलता है।
महिला श्रमिक को मातृत्व पर कितनी सहायता मिलती है?
पंजीकृत महिला श्रमिक को मातृत्व लाभ के रूप में ₹20,000 तथा शिशु देखभाल हेतु ₹5,000 दिए जाते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.