Overview
बांग्ला शस्य बीमा पश्चिम बंगाल सरकार की फसल बीमा योजना है जिसमें किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता — संपूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है। प्राकृतिक आपदा, प्रतिकूल मौसम या रोग-कीट के कारण अधिसूचित फसलों (आमन/आउस धान, जूट, मक्का, गेहूं, आलू आदि) को होने वाली हानि पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल में अधिसूचित फसल उगाने वाला किसान हो
- ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान पात्र हैं
- प्रत्येक फसल मौसम में योजना हेतु पंजीकरण अनिवार्य
- बुवाई गई भूमि का वैध अभिलेख या बटाई प्रमाण हो
Who is not eligible
- अधिसूचित क्षेत्र/फसल से बाहर की फसलें बीमा के दायरे में नहीं
- निर्धारित समय-सीमा के बाद पंजीकरण करने वाले किसान उस मौसम के लिए अपात्र
Documents required
How to apply
- 1बांग्ला शस्य बीमा पोर्टल या नज़दीकी ब्लॉक कृषि कार्यालय/शिविर में मौसम शुरू होते ही पंजीकरण करें
- 2आधार, भूमि अभिलेख और बुवाई विवरण जमा करें
- 3फसल हानि होने पर निर्धारित समय में सूचना देकर मुआवजा दावा करें
Frequently asked questions
क्या बांग्ला शस्य बीमा में किसान को प्रीमियम देना होता है?
नहीं, किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। संपूर्ण बीमा प्रीमियम पश्चिम बंगाल सरकार वहन करती है।
कौन-कौन सी फसलें इस बीमा के अंतर्गत आती हैं?
आमन एवं आउस धान, जूट, मक्का, गेहूं और आलू जैसी अधिसूचित फसलें इस योजना के अंतर्गत बीमित की जाती हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.