Overview
बांग्ला कृषि सेच योजना पश्चिम बंगाल कृषि विभाग की जल-बचत सिंचाई योजना है। इसके अंतर्गत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो-इरिगेशन) प्रणाली निःशुल्क स्थापित करके दी जाती है, जिससे पानी और बिजली की बचत होती है तथा फसल की पैदावार बढ़ती है। साथ ही सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा आधारित पंप लगवाने पर किसानों को लागत का 60% से 70% तक अनुदान मिलता है, ताकि डीज़ल एवं बिजली पर निर्भरता कम हो।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी एवं किसान हो
- पश्चिम बंगाल में पंजीकृत लघु या सीमांत किसान हो
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि हो या पट्टे पर खेती करता हो
- जिस भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई/सोलर पंप लगाना है वह किसान के अधिकार में हो
Who is not eligible
- बड़े (गैर-सीमांत) किसान इस योजना के प्राथमिकता वर्ग में नहीं आते
- जो किसान पहले से इसी प्रकार का सिंचाई अनुदान ले चुके हैं
Documents required
How to apply
- 1नज़दीकी ब्लॉक कृषि कार्यालय (ADA/BAO) में जाकर योजना के लिए आवेदन करें
- 2wbfms.wb.gov.in पोर्टल पर या कृषि विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकरण एवं आवेदन जमा करें
- 3भूमि एवं पहचान दस्तावेज़ संलग्न करें और सत्यापन की प्रतीक्षा करें
- 4स्वीकृति के बाद विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई सेटअप/सोलर पंप की स्थापना करवाई जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में सूक्ष्म सिंचाई सेटअप के लिए कितना पैसा देना होगा?
पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप/स्प्रिंकलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई सेटअप निःशुल्क स्थापित करके दिया जाता है।
सोलर पंप पर कितना अनुदान मिलता है?
सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पंप लगवाने पर किसान को उसकी लागत का लगभग 60% से 70% तक अनुदान मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.