State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Vermicompost Unit (Vermicompost Ikai) Subsidy - Rajasthan

वर्मीकम्पोस्ट इकाई (केंचुआ खाद) अनुदान योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
इकाई लागत का 50% — RCC (पक्की) इकाई पर अधिकतम ₹50,000 तथा HDPE वर्मीबेड पर अधिकतम ₹8,000 प्रति इकाई (अनुदान इकाई के आकार के अनुपात में)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

वर्मीकम्पोस्ट इकाई योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसके अंतर्गत किसानों को केंचुआ खाद (जैविक खाद) तैयार करने हेतु इकाई निर्माण पर अनुदान दिया जाता है। केंचुओं की मदद से जैविक पदार्थों को शीघ्रता से सड़ाकर उच्च गुणवत्ता की खाद तैयार की जाती है, जिससे मृदा उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटती है। RCC (पक्की) इकाई तथा HDPE वर्मीबेड दोनों प्रकार की इकाइयों पर अनुदान देय है। निर्माण के बाद समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कर अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।

Who it's for

किसानबागवानी (उद्यानिकी) फसल उगाने वाले किसान

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास स्वयं के स्वामित्व की न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए जिस पर बागवानी (उद्यानिकी) फसल ली जाती हो।
  • किसान के पास पशुधन, पानी और जैविक पदार्थ (गोबर आदि) उपलब्ध होना चाहिए।

Who is not eligible

  • राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदक।
  • स्वयं के स्वामित्व की भूमि न रखने वाले आवेदक।

Documents required

आधार कार्ड या जनआधार कार्ड
जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी न हो)
बैंक खाता विवरण (DBT हेतु)

How to apply

  1. 1नज़दीकी ई-मित्र केंद्र या SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से राज-किसान पोर्टल पर आवेदन करें।
  2. 2लॉगिन के बाद ‘RAJ-KISAN’ विकल्प में ‘Farmer → Application Entry Request’ चुनें।
  3. 3जनआधार/भामाशाह आईडी दर्ज कर व्यक्ति एवं योजना का चयन करें और आधार प्रमाणीकरण पूरा करें।
  4. 4बैंक विवरण भरें तथा आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन जमा करें।
  5. 5इकाई निर्माण के बाद समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

Frequently asked questions

वर्मीकम्पोस्ट इकाई पर कितना अनुदान मिलता है?

RCC (पक्की) इकाई पर लागत का 50% अधिकतम ₹50,000 और HDPE वर्मीबेड पर 50% अधिकतम ₹8,000 प्रति इकाई का अनुदान मिलता है, जो इकाई के आकार के अनुपात में देय है।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

राजस्थान का मूल निवासी ऐसा किसान जिसके पास स्वयं की न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी फसल हो तथा पशुधन, पानी और जैविक पदार्थ उपलब्ध हों।

आवेदन कैसे करें?

ई-मित्र केंद्र या राज-किसान/SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें; इकाई निर्माण के बाद भौतिक सत्यापन पर अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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