State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Mukhyamantri Besahara Gauvansh Sahbhagita Yojana

मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
प्रति निराश्रित गोवंश ₹50 प्रतिदिन (लगभग ₹1,500 प्रति माह) भरण-पोषण सहायता; एक परिवार अधिकतम 4 गोवंश गोद ले सकता है। राशि DBT द्वारा।
Applies to
Uttar Pradesh
Application
Always open
Launched
2019

Overview

मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत निराश्रित/बेसहारा गोवंश को इच्छुक किसानों एवं पशुपालकों को सुपुर्द कर उनके भरण-पोषण हेतु प्रति गाय ₹50 प्रतिदिन की सहायता दी जाती है। इससे आवारा गोवंश की देखभाल भी होती है और परिवारों को आय का साधन भी मिलता है।

Who it's for

उत्तर प्रदेश के इच्छुक किसान एवं पशुपालकनिराश्रित गोवंश की देखभाल करने के इच्छुक परिवार

Eligibility

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
  • निकटतम गो-आश्रय स्थल/अस्थायी गो-संरक्षण केंद्र से निराश्रित गोवंश गोद ले।
  • एक परिवार अधिकतम 4 निराश्रित गोवंश ही गोद ले सकता है।
  • गोवंश का ईयर-टैगिंग एवं पहचान अनिवार्य।

Who is not eligible

  • 4 से अधिक गोवंश हेतु सहायता की मांग।
  • बिना ईयर-टैगिंग/पहचान के गोवंश।

Documents required

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आधार-लिंक्ड बैंक खाता विवरण
गोवंश सुपुर्दगी संबंधी अभिलेख/ईयर-टैग विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO)/खंड स्तर पर पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर आवेदन करें।
  2. 2गो-आश्रय स्थल से निराश्रित गोवंश सुपुर्द कराएं तथा ईयर-टैगिंग कराएं।
  3. 3सत्यापन के बाद भरण-पोषण सहायता प्रति गोवंश ₹50 प्रतिदिन की दर से बैंक खाते में भेजी जाती है।

Frequently asked questions

गोवंश पालने पर कितनी सहायता मिलती है?

प्रति निराश्रित गोवंश ₹50 प्रतिदिन (लगभग ₹1,500 प्रति माह) की भरण-पोषण सहायता दी जाती है।

एक परिवार कितने गोवंश गोद ले सकता है?

एक परिवार अधिकतम 4 निराश्रित गोवंश गोद लेकर सहायता प्राप्त कर सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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