Overview
उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसके अंतर्गत किसानों को खेती के आधुनिक यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे खेती की लागत घटती है, समय की बचत होती है तथा उत्पादकता बढ़ती है। अनुदान किसान की श्रेणी के अनुसार 40% से 80% तक होता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का किसान हो तथा उसके पास भूमि अभिलेख हो।
- किसान का फार्मर रजिस्ट्री/कृषि विभाग में पंजीकरण हो।
- लक्ष्य के सापेक्ष टोकन/लॉटरी प्रणाली से चयन।
- एक ही यंत्र पर निर्धारित अवधि में पुनः अनुदान देय नहीं।
Who is not eligible
- निर्धारित अवधि में उसी यंत्र पर पुनः अनुदान की मांग।
- भूमि अभिलेख/पंजीकरण के बिना आवेदन।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल upagriculture.com पर किसान पंजीकरण कर इच्छित यंत्र हेतु टोकन निकालें।
- 2लॉटरी/चयन के बाद अधिकृत विक्रेता से यंत्र खरीदें एवं सत्यापन कराएं।
- 3सत्यापन के बाद अनुदान राशि DBT द्वारा किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
कृषि यंत्र पर कितना अनुदान मिलता है?
सामान्य किसानों को 40–50%, लघु/सीमांत किसानों को 50–60% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों को 80% तक अनुदान मिलता है, प्रति यंत्र अधिकतम सीमा के अधीन।
आवेदन कैसे करें?
upagriculture.com पर किसान पंजीकरण कर टोकन निकालें; लॉटरी/चयन के बाद यंत्र खरीदकर अनुदान प्राप्त करें।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.