Overview
ट्रांसजेंडर उत्थान कोष - स्वरोजगार कार्यक्रम राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार या व्यवसाय स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके तहत 21 से 50 वर्ष आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक से ऋण लेकर अपना स्वरोजगार/व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और सरकार व्यवसाय लागत का 25% या अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो) का अनुदान देती है। यह लाभ प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ट्रांसजेंडर व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक से ऋण स्वीकृत कराना होगा।
- आवेदक की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यह लाभ प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को केवल एक बार ही देय है।
Who is not eligible
- राजस्थान के बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
- ₹8,00,000 से अधिक सकल वार्षिक आय वाले आवेदक पात्र नहीं हैं।
- जिन्हें पूर्व में इस योजना का लाभ मिल चुका है, वे पुनः पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1कार्यालय समय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय जाकर निर्धारित प्रारूप का आवेदन-पत्र प्राप्त करें।
- 2आवेदन-पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
- 3भरा हुआ हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र दस्तावेजों सहित विभाग कार्यालय में जमा करें और पावती प्राप्त करें।
- 4किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक से ऋण स्वीकृत कराएं; ऋण स्वीकृति के आधार पर जिला कलेक्टर अनुदान राशि ऋण खाते में जमा करते हैं।
- 5अनुदान राशि व्यवसाय शुरू करने और ऋणदाता एजेंसी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद ही दी जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापना हेतु कुल व्यवसाय लागत का 25% या अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जाता है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के निवासी, 21 से 50 वर्ष आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिनकी सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से कम है और जिन्होंने राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक से ऋण लिया है, पात्र हैं।
क्या यह लाभ बार-बार मिल सकता है?
नहीं, यह अनुदान प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार ही दिया जाता है।
अनुदान राशि कैसे दी जाती है?
बैंक ऋण स्वीकृति के बाद व्यवसाय शुरू करने व ऋणदाता एजेंसी द्वारा भौतिक सत्यापन पर अनुदान राशि सीधे आवेदक के ऋण खाते में जमा की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.