Overview
तमिलनाडु सूक्ष्म सिंचाई योजना जल के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देती है, जिसमें ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली की स्थापना पर सब्सिडी दी जाती है। लघु एवं सीमांत किसानों को 100% तथा अन्य किसानों को 75% तक सहायता मिलती है, और यह लाभ प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर तक उपलब्ध है। इससे कम पानी में अधिक उपज, उर्वरक की बचत तथा फसल गुणवत्ता में सुधार होता है, विशेषकर बागवानी, गन्ना, नारियल एवं कपास जैसी फसलों में।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक तमिलनाडु का निवासी किसान हो
- पात्र फसल (बागवानी/गन्ना/नारियल/कपास आदि) की खेती करता हो
- आवेदक के पास सिंचाई योग्य कृषि भूमि एवं जल स्रोत हो
- एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक सब्सिडी सीमित
- भूमि स्वामित्व अथवा वैध पट्टे के दस्तावेज हों
Who is not eligible
- पात्र फसल की श्रेणी में न आने वाली फसलें उगाने वाले किसान
- 5 हेक्टेयर की सीमा से अधिक क्षेत्र हेतु दावा
Documents required
How to apply
- 1बागवानी विभाग कार्यालय अथवा सूक्ष्म सिंचाई पोर्टल पर पंजीकरण करें
- 2दस्तावेजों सहित आवेदन जमा करें
- 3विभाग द्वारा स्थल सत्यापन एवं प्राक्कलन कराएँ
- 4स्वीकृति के बाद प्रणाली स्थापित कर सब्सिडी प्राप्त करें
Frequently asked questions
सब्सिडी की दर कितनी है?
लघु एवं सीमांत किसानों को 100% तथा अन्य किसानों को 75% तक सब्सिडी मिलती है, जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर तक सीमित है।
कौन-सी फसलें पात्र हैं?
बागवानी, गन्ना, नारियल, कपास सहित योजना में अधिसूचित पात्र फसलें ड्रिप/स्प्रिंकलर सब्सिडी के लिए योग्य हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.