Overview
तमिलनाडु सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत परती एवं अनुपजाऊ भूमि का विकास, मौजूदा सिंचाई स्रोतों का जीर्णोद्धार, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, बागवानी विस्तार तथा किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने हेतु कृषि-विपणन अवसंरचना का निर्माण किया जाता है, जिससे गाँव स्तर पर किसानों की आय और उत्पादकता दोनों बढ़ें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक तमिलनाडु का निवासी किसान होना चाहिए
- कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अथवा शेष ग्राम पंचायतों में खेती करता हो
- आवेदक के पास स्वयं की अथवा पट्टे की कृषि भूमि हो
- स्थानीय कृषि विभाग में पंजीकरण किया गया हो
Who is not eligible
- गैर-कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति
- कार्यक्रम में सम्मिलित न किए गए क्षेत्रों के आवेदक जब तक शेष-ग्राम चरण में शामिल न हों
Documents required
How to apply
- 1अपने क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत में संपर्क करें
- 2आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन/पंजीकरण फॉर्म भरें
- 3कृषि अधिकारी द्वारा भूमि एवं पात्रता का सत्यापन कराएँ
- 4स्वीकृति के बाद संबंधित घटक (यंत्रीकरण/सिंचाई/बागवानी) का लाभ प्राप्त करें
Frequently asked questions
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में परती भूमि विकास, सिंचाई सुधार, यंत्रीकरण, बागवानी एवं विपणन अवसंरचना के माध्यम से कृषि का समग्र विकास कर किसानों की आय बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
क्या शेष ग्राम पंचायतों के किसान भी लाभ ले सकते हैं?
हाँ, कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से समस्त ग्रामों तक विस्तारित किया जाता है, इसलिए चयनित के साथ-साथ शेष ग्राम पंचायतों के किसान भी अपने चरण में पात्र होते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.