Overview
तमिलनाडु मत्स्य विभाग मछुआरों की परिचालन लागत घटाने हेतु ईंधन एवं नौका उपकरणों पर सब्सिडी देता है। यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं के लिए डीजल पर बिक्री-कर छूट दी जाती है, आउटबोर्ड मोटर की खरीद पर लागत का 50% (अधिकतम ₹30,000) सब्सिडी मिलती है, तथा अंतर्देशीय मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों को मत्स्य जाल पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पारंपरिक अथवा यंत्रीकृत मत्स्य नौका का स्वामी हो
- डीजल कर छूट हेतु नौका यंत्रीकृत एवं पंजीकृत होनी चाहिए
- जाल सब्सिडी हेतु आवेदक अंतर्देशीय मत्स्य सहकारी समिति का सदस्य हो
- आवेदक सक्रिय रूप से मत्स्य पालन में संलग्न हो
Who is not eligible
- जिनके पास पंजीकृत मत्स्य नौका अथवा वैध सहकारी सदस्यता नहीं है वे पात्र नहीं
- गैर-मत्स्य उपयोग हेतु ईंधन/उपकरण खरीद इस सब्सिडी के लिए पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1अपनी मछुआरा/अंतर्देशीय मत्स्य सहकारी समिति के माध्यम से मत्स्य विभाग में आवेदन करें
- 2नौका पंजीकरण एवं खरीद बिल सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3सत्यापन के बाद डीजल कर छूट अथवा मोटर/जाल सब्सिडी राशि प्राप्त करें
Frequently asked questions
आउटबोर्ड मोटर पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
आउटबोर्ड मोटर की खरीद पर लागत का 50% सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम ₹30,000 तक सीमित है।
डीजल पर क्या लाभ है?
यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं के लिए डीजल पर बिक्री-कर छूट दी जाती है, जिससे मछुआरों की ईंधन लागत कम होती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.