Overview
तमिलनाडु श्रम कल्याण विभाग के अंतर्गत निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पंजीकृत निर्माण मज़दूरों और उनके परिवारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कार्यस्थल दुर्घटना में मृत्यु पर मुआवज़ा, सामान्य दुर्घटना सहायता, अंतिम संस्कार सहायता, विवाह सहायता, मातृत्व लाभ और 60 वर्ष की आयु पर मासिक पेंशन शामिल है। पंजीकरण मामूली प्रीमियम पर किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक निर्माण कार्य में लगा श्रमिक हो
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
- बोर्ड में पंजीकरण के लिए न्यूनतम 15 दिन का कार्य अनुभव आवश्यक
- ₹25 वार्षिक प्रीमियम के साथ पंजीकरण कराया गया हो
Who is not eligible
- 60 वर्ष से अधिक आयु के नए आवेदक
- बोर्ड में अपंजीकृत श्रमिक
Documents required
How to apply
- 1निकटतम श्रम कल्याण बोर्ड कार्यालय में संपर्क करें
- 2पंजीकरण फॉर्म भरकर ₹25 प्रीमियम के साथ जमा करें
- 3पंजीकरण के बाद संबंधित लाभ हेतु दावा फॉर्म एवं दस्तावेज प्रस्तुत करें
Frequently asked questions
पंजीकरण के लिए प्रीमियम कितना है?
बोर्ड में पंजीकरण हेतु ₹25 वार्षिक प्रीमियम देना होता है और आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
60 वर्ष की आयु पर क्या लाभ मिलता है?
पंजीकृत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹1,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.